नई दिल्ली- कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को अनलॉक-3 के लिए गाइड लाइन जारी कर दी ।
अनलॉक-3 की गाइड लाइन के अनुसार कंटेनमेंट क्षेत्रों में 31 अगस्त तक लॉकडाउन रहेगा. इसके साथ ही मास्क पहनना अनिवार्य है
अनलॉक-3 में मिली ये छूट*गृह मंत्रालय ने अनलॉक-3 की गाइडलाइन में कई तरह की छूट भी दी है. देश में 5 अगस्त से योग संस्थान और जिम को खोलने की मंजूरी दे दी गई है. रात्रिकालीन कर्प्यू को भी हटा लिया गया है. हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा
अनलॉक-3 में नाइट कर्फ्यू हटा दिया गया है, अब लोगों को रात में आने-जाने पर किसी भी तरह की पाबंदी नहीं रहेगी।5 अगस्त से योग संस्थान और जिम खोलने की मंजूरी दे दी गई है।सोशल डिस्टेंसिंग के साथ स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम मनाया जाएगा।31 अगस्त तक बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज।कंटेनमेंट जोन के बाहर मेट्रो, सिनेमा हॉल, एंटरटेनमेंट पार्क, बार, ऑडिटोरियम, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, मनोरंजक और शैक्षणिक कार्यक्रमों को छोड़कर बाकी सारी गतिविधियों को मंजूरी दे दी गई है. निर्माण गतिविधियां चलेंगी
राज्यों को अधिकार – देश के सभी कंटेनमेंट जोन की निगरानी अब केंद्र सरकार करेगी. जबकि राज्य सरकारों को कंटेनमेंट जोन के बाहर की गतिविधियों पर फैसला लेना है