12.1 C
New Delhi
Monday, December 23, 2024
HomeNationalझारखंड हाईकोर्ट के फैसले को SC ने पलटा, हेमंत सोरेन के खिलाफ...

झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को SC ने पलटा, हेमंत सोरेन के खिलाफ जनहित याचिका सुनवाई के योग्य नहीं

 रांची : झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आखिरकार सुप्रीम कोर्ट बड़ी राहत मिली है. लीज आवंटित करने और उनके करीबियों द्वारा शेल कंपनी में निवेश करने के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि ये जनहित याचिका मेंटनेबल नहीं है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया है। हेमंत सोरेन के खिलाफ गलत तरीके से खनन लीज आवंटित करने और उनके करीबियों द्वारा शेल कंपनी में निवेश का आरोप लगाया गया था। याचिकाकर्ता शिवशंकर शर्मा ने झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी और सुनवाई की मांग की थी।

JHC ने याचिका को मेंटेनेबल माना था

झारखण्ड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका को मेंटेनेबल माना था और सुनवाई भी शुरू कर दी थी. हेमंत सरकार के वकीलों ने बार-बार हाईकोर्ट से आग्रह किया कि दायर याचिका सुनवाई योग्य नहीं है. इसके खिलाफ किसी थाने में प्राथमिकी तक दर्ज नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने 17 अगस्त को हेमंत सोरेन और राज्य सरकार की अपील याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई थी और फैसला सुरक्षित रख लिया गया था।

Most Popular

Recent Comments