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Monday, December 23, 2024
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होम कोरोंटाइन वाले घर पर रहे, नहीं तो होगी केस दर्ज़

बोकारो – 5 व्यक्तियों को होम कोरोंटाइन में नहीं पाए जाने के कारण लॉकडाउन के उल्लंघन के मामले में उक्त पांचों व्यक्तियों पर आईपीसी की धारा 51(B) एवं आपदा प्रवंधन अधिनियम, 2005 के तहत सिटी थाना में प्राथमिकी दर्ज किया , राज्य के बाहर से आ रहे यात्रियों के लिए निर्गत गृह कार्य एवं आपदा प्रबंधन विभाग झारखंड सरकार के द्वारा निर्गत एसओपी का अनुपालन कोविड-19 महामारी के संक्रमण से बचाव हेतु आवश्यक है। झारखंड के बाहर अन्य राज्यों से आए यात्रियों की रैंडम मॉनिटरिंग करने के क्रम में आज दिनांक 20 अगस्त, 2020 को कुल 5 व्यक्तियों को होम कोरोंटाइन में नहीं रहते हुए घर से बाहर पाए गए, जिससे कोविड-19 के संभाव्य प्रसार के खतरा से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसको देखते हुए अंचलाधिकारी चास के निदेश पर राजस्व उप निरीक्षक श्री भुवनेश्वर कुमार के द्वारा लॉकडाउन के उल्लंघन के मामले में उक्त पांचों व्यक्तियों पर आईपीसी की धारा 51(B) एवं आपदा प्रवंधन अधिनियम, 2005 के तहत सिटी थाना में प्राथमिकी दर्ज किया गया है।प्राथमिकी दर्ज किए गए व्यक्तियों की सूची :-बोकारो स्टील सिटी के कॉपरेटिव कॉलोनी के श्री रंजीत कुमार एवं राकेश कुमार, सेक्टर-3/B के क्वाटर नंबर 17 के सन्नउल्लाह, मो0 उमर अली एवं रमीन मुजफ्फर है।

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