बोकारो – पर्व त्योहार को देखते हुए लोगो की सेहत की सुरक्षा को लेकर भारतीय खाद्य संरक्षण एवं मानक प्राधिकरण ने कड़े कदम उठाते हुए आदेश जारी किया है कि *बिना मैन्यूफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट वाली खुली मिठाइयां नहीं बिक सकेगी*। इसी को ध्यान में रखते हुए *आज दिनांक 01 नवम्बर, 2021 को खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी सुश्री अपूर्वा मिंज ने चास नगर निगम क्षेत्र के सभी छोटे बड़े मिठाई की दुकानों का जांच की*। जांच के दौरान सभी दुकानदारों को एफएसएसएआई लाइसेंस वह हाइजीन रेटिंग सर्टिफिकेट दुकान में डिस्प्ले करने का निर्देश दिया। साथ ही मिठाईयों के सामने मिठाई बनाने व कब तक चलेगी दोनों तिथि अंकित करने को कहा।*■ अगर कोई दुकानदार उक्त आदेश का पालन नहीं करता है तो उस पर दो लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है-*भारतीय खाद्य संरक्षण एवं मानक प्राधिकरण के आदेशानुसार, *हर दुकानदार को खुली मिठाई की ट्रे और काउंटर पर मिठाई की मैन्यूफैक्चरिंग व एक्सपायरी डेट अंकित करनी होगी*। इसके लिए पूर्व में ही एफएसएसएआई ने सभी राज्यों के खाद्य सुरक्षा आयुक्तों को जांच के आदेश दे दिए हैं। अगर कोई दुकानदार उक्त आदेश का पालन नहीं करता है तो उस पर दो लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।*जांच के दौरान कार्यालय के कर्मी श्री संजय कुमार सहित अन्य उपस्थित थे।*