चास एवं बेरमो अनुमंडल पदाधिकारी को सख्ती से क्षेत्रों में लागू करने का दिया निर्देश, उल्लंघन करने वालों पर सुसंगत अधिनियम के तहत कार्रवाई करने को कहा* *नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी)* के आदेश के अनुपालन में *झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम* 1981 की धारा 31(A) के तहत महत्वपूर्ण दिशा – निर्देश जारी किए गए हैं। इन दिशा निर्देशों के अनुपालन हेतु *उपायुक्त श्री कुलदीप चौधरी ने बुधवार को आगामी त्योहारों* को देखते हुए वायु प्रदूषण (ध्वनि समेत) पर नियंत्रण के लिए कई दिशा-निर्देश जारी किए हैं । जिनमें *केवल वैसे पटाखों की बिक्री की जा सकेगी जिनकी ध्वनि सीमा 125 dB (A) से कम हो।**दीपावली के दिन पटाखे मात्र दो घंटे रात्रि 8:00 से 10:00 बजे तक ही चलाए जा सकेंगे।* *दीपावली एवं गुरु पर्व पर रात्रि 8:00 बजे से 10:00 बजे तक तथा छठ में प्रातः 6:00 से 8:00 तक तथा क्रिसमस एवं नव वर्ष के दिन मध्य रात्रि 11:55 से मध्य रात्रि 12:30 तक पटाखे चलाए जा सकेंगे।* *उपायुक्त बोकारो* ने चास एवं बेरमो अनुमंडल पदाधिकारी को अपने-अपने क्षेत्रों में इसे सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। कहा कि *जो भी व्यक्ति इन निर्देशों का उल्लंघन करता है, उन पर आइपीसी की धारा 188 तथा वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम 1981 की धारा 37 एवं अन्य सुसंगत अधिनियमों के तहत विधि सम्मत कार्रवाई करें।*