मतदाता सूची में किसी तरह की अशुद्धि नहीं रहने दें। फोटोयुक्त मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम-2022 के तहत 1 नवंबर से 30 नवंबर तक चलाये जा रहे कार्यक्रम के दौरान नागरिकों से मतदाता सूची में नाम, पता आदि जोड़ने, त्रुटियों को शुद्ध करने, फोटो अपडेट करने आदि से संबंधित कार्य किये जा रहे हैं। मतदाता सूची में नाम रहने से कोई भी मतदाता वंचित न रहे, सभी इसका विशेष ध्यान रखें। राजनीतिक दल भी इसपर ध्यान दें और निर्वाचन कार्य में लगे पदाधिकारी एवं कर्मी भी इसका ध्यान रखें। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि सहयोग करते हुए लोगों को जागरूक करें। साथ ही राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिगण मतदान केन्द्रवार बूथ लेबल एजेंट की सूची जिला को उपलब्ध करायें, ताकि उसे निर्वाचन आयोग को भेजा जा सके। यह बातें मतदाता सूची प्रेक्षक-सह- आयुक्त जटा शंकर चौधरी ने कही। वे आज पलामू के समाहरणालय सभागार में पलामू जिले में फोटोयुक्त मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम-2022 को लेकर सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों तथा निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। आयुक्त ने कहा कि पदाधिकारी एवं राजनीतिक दल आपसी समन्वय से जिले की मतदाता सूची त्रुटिहीन कराने में अपनी सहभागिता निभाएं।उन्होंने कहा कि 1 नवंबर से 30 नवंबर तक निर्वाचन आयोग द्वारा फोटोयुक्त मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम-2022 चलाया जा रहा है। इस दौरान नागरिकों से दावा एवं आपत्ति प्राप्त किया जा रहा है। आयोग 20, 21, 27 और 28 नवंबर को विशेष कैंप का आयोजन कर रहा है। वहीं 24 नवंबर को दिव्यांगों के लिए विशेष कैंप लगाया जाएगा, जहां पर 1 जनवरी 2021 को 18 वर्ष हो चुके, सभी नागरिक मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकेंगे। आयुक्त ने कहा कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने, नाम हटाने, अशुद्धि को शुद्ध करने के लिए ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों सुविधाएं निर्वाचन आयोग द्वारा उपलब्ध कराई गई है। ऑफलाइन व्यवस्था के तहत कोई भी व्यक्ति 6, 7, 8 एवं 8 क फॉर्म में आवेदन संबंधित बीएलओ/ईआरओ एवं एईआरओ को समर्पित कर सकते हैं। वहीं ऑनलाइन व्यवस्था के तहत एनभीएसपी पोर्टल या वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से आवेदन समर्पित कर सकते हैं। बीएलओ के द्वारा आयोग स्तर से प्रायोजित GARUDA App के माध्यम से भी संबंधित व्यक्तियों का ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की कार्रवाई की जाएगी। आयुक्त जटा शंकर चौधरी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से अनुरोध किया कि वे अधिक से अधिक इसका प्रचार- प्रसार करें, ताकि उनके क्षेत्र का कोई भी मतदाता का नाम मतदाता सूची में जुड़ने से नहीं बचे। आयुक्त ने सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि मतदाता सूची को लेकर निर्धारित विशेष तिथियों को बीएलओ मतदान केंद्रों पर रहकर मतदाताओं का नाम शुद्धिकरण सहित अन्य कार्य करना सुनिश्चित करें। आयुक्त ने कहा कि किसी योग्य मतदाता का नाम मतदाता सूची में जोड़ने से नहीं छूटनी चाहिए। वहीं यदि किसी मतदाता की मृत्यु हो गई है या वे अपने निर्धारित जगह छोड़कर बाहर चले गए हो, तो उनका नाम भी हटाना सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि एईआरओ बीएलओ के कार्य की जांच करेंगे। वहीं ईआरओ एईआरओ के कार्य को चेक करेंगे। साथ ही उपायुक्त एवं आयुक्त द्वारा सुपर चेक किया जाएगा, ताकि मतदाता सूची में किसी तरह की अशुद्धि नहीं हो। बैठक में मतदाता सूची प्रेक्षक-सह-आयुक्त श्री जटा शंकर चौधरी, जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त शशि रंजन, उप निर्वाचन पदाधिकारी शैलेश कुमार सिंह, पांकी के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी-सह-जिला आपूर्ति पदाधिकारी शब्बीर अहमद,डालटनगंज के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी-सह- सदर अनुमंडल पदाधिकारी राजेश कुमार साह, छतरपुर के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी-सह- छतरपुर अनुमंडल पदाधिकारी एनपी गुप्ता, हुसैनाबाद के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सह हुसैनाबाद अनुमंडल पदाधिकारी कमलेश्वर नारायण के अलावा राजनीतिक दलों की ओर से सांसद प्रतिनिधि विजय ओझा, भाजपा जिलाध्यक्ष विजयानंद पाठक, कांग्रेस जिलाध्यक्ष बिट्टू पाठक, पांकी के विधायक प्रतिनिधि कृष्ण कांत मिश्र, विश्रामपुर के विधायक प्रतिनिधि रामचंद्र यादव, हुसैनाबाद के विधायक प्रतिनिधि अजीत सिंह, झामुमो के सचिव संदु सिद्दीकी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के राम विजय राम, आजसू पार्टी के जिलाध्यक्ष विकेश शुक्ला आदि उपस्थित थे।