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Monday, December 23, 2024
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गिरिडीह – कोविड-19 से प्रभावित व्यक्तियों के मृत शरीर के अंतिम संस्कार हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश

अंतिम संस्कार हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश के आलोक में संबंधित अधिकारियों को दिए आवश्यक व उचित दिशा निर्देश.

गिरिडीह – उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी के द्वारा जानकारी दी गई कि सरकार के प्रधान सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण, विभाग झारखंड, रांची के निदेश के आलोक में कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति की मृत्यु होने की स्थिति में मृत शरीर के अंतिम संस्कार कराने हेतु उपाधीक्षक सदर अस्पताल, गिरिडीह को प्राधिकृत किया गया है एवं उन्हें निदेश दिया गया कि कोविड-19 से प्रभावित व्यक्तियों के मृत शरीर के अंतिम संस्कार हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश के आलोक में निम्न कार्य करना सुनिश्चित करेंगे।*1.* यदि किसी कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो उक्त व्यक्ति के मृत्यु के उपरांत तत्काल मृत शरीर को निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन करते हुए उनके रिश्तेदारों को सौंपा जाए।*2.* यदि किसी संक्रमित व्यक्ति के मृत्यु के उपरांत उक्त व्यक्ति का मृत शरीर को अंतिम संस्कार करने हेतु उसका कोई रिश्तेदार सामने नहीं आता है तो मृत्यु के 24 घंटे के अंदर प्रशासनिक स्तर पर आवश्यक व्यवस्थाएं करते हुए अंतिम संस्कार कराया जाए। इस हेतु आवश्यकतानुसार पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति पुलिस अधीक्षक, गिरिडीह द्वारा की जाएगी।*3.* ऐसे व्यक्ति जिनकी मृत्यु अन्य जिलों अथवा अन्य जिलों के अस्पतालों में हुई है, उन अस्पताल प्रबंधन द्वारा संबंधित रिश्तेदारों को एवं जिला प्रशासन को सूचना प्राप्त होने के उपरांत उपरोक्त निदेश 1 और 2 का अनुपालन करते हुए अंतिम संस्कार कराया जाए।*4.* कोविड-19 की जांच रिपोर्ट के लिए किसी भी परिस्थिति में कोई मृत शरीर अंतिम संस्कार के लिए लंबित नहीं रखा जाएगा।*5.* अंतिम संस्कार हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं का चिन्हितीकरण किया जाय ताकि किसी भी परिस्थिति में अंतिम संस्कार के समय कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो।*6.* मृत व्यक्ति का अंतिम संस्कार कार्य पूर्ण कराते हुए तक संबंधी सूचना उपायुक्त एवं राज्य मुख्यालय को अचूक रूप से उपलब्ध कराया जाए।*7.* ऐसे मृत शरीर जिन का अंतिम संस्कार प्रशासनिक स्तर से/आपके स्तर से कराया जाता है, उसकी अंतिम संस्कार में होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार में प्राप्त आवंटन से किया जाएगा। अतः राशि के अभाव में अंतिम संस्कार को लंबित नहीं रखना है।इसके अलावा सरकार के प्रधान सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण, विभाग झारखंड, रांची के निदेश के आलोक में कोरोना संक्रमित व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में उपरोक्त दिशा-निर्देशों का अनुपालन करते हुए उसके मृत शरीर का अंतिम संस्कार कराना सुनिश्चित किया जाए एवं ततसंबंधी सूचना जिला गोपनीय शाखा के साथ-साथ स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखंड, रांची को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

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