बोकारो :- उपायुक्त श्री राजेश सिंह के निदेश पर आज दिनांक 14.08.2020 को सिगरेट और अन्य तम्बाकुू उत्पाद अधिनियम-2003 (कोटपा-2003) की धारा 4 व 6 व भारतीय दण्डसंहिता IPC की धारा 268 या 269 के तहत थाना प्रभारी श्री अजय प्रसाद के नेतृत्व में जिला छापामारी दल के सदस्य मो0 असलम के द्वारा नयामोड, सेक्टर-2 व राम मन्दिर चौक में कोटपा कानून उल्लघंग की स्थिति में कुल 14 प्रतिष्ठानों में छापामारी की गई तथा चालान काटकर अर्थदन्ड 2250/- रुपये की वसूली की गई। छापामारी के दौरान पाया गया कि प्रतिबंध के बावजूद लोग अभी भी दुकानों में प्रतिबंधित पान मसाला बेच रहें है।
■ झारखण्ड में पूर्णरूप से तम्बाकू के 11 ब्रांड के पान मसालों पर अगले एक वर्ष तक के लिय प्रतिबंधित-
जिला तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के नोडल पदाधिकारी डा0 एन0पी0सिंह द्वारा बताया गया कि झारखण्ड में पूर्णरूप से तम्बाकू के 11 ब्रांड के पान मसालों पर भी अगले एक वर्ष तक के लिय प्रतिबंध कर दिया गया है, जिसके बावजूद भी कुछ दुकानदार बंगाल बार्डर एरिया से खरीद कर बेच रहे है। बोकारो जिला अन्तर्गत सभी दुकानदारों को सूचित किया जाता है कि प्रतिबंधित पान मसाले जिनमें मुख्य रूप से पान प्राग पान मसाला, शिखर पान मसाला, रजनीगंधा पान मसाला, दिलरूबा पान मसाला, राजनिवास पान मसाला, मुसाफिर पान मसाला, मधु पान मसाला, बिमल पान मसाला, बहार पान मसाला, सेहरत पान मसाला, पानपराग प्रिमियम पान मसाला आदि है इसका भण्डारण व बिक्री बिल्कुल न करें अन्यथा पकडे जाने पर खाद्य सुरक्षा कानून 2006 के अन्तर्गत कानूनी कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने बताया कि किसी भी प्रकार के सार्वजनिक स्थल, सरकारी भवन परिसर में अगर कोई व्यक्ति या कर्मचारी तंबाकू आदि का सेवन करता है या थूकते हुए पाया गया तो कोटपा-2003 के व प्च्ब् की धारा 188, 268 व 269 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि मैगनीशियम कार्बोनेट से हार्ट सम्बन्धित रोग होने की सम्भावना अधिक होती है। 11 ब्रांड के पानमसाला के लिए फूडसेफटी एक्ट, 2006 में दियेे गये मानक के मुताबिक मैगनीशियम कार्बोनेट मिलाया जाना प्रतिबंधित है। इसी के आधार पर झारखण्ड सरकार ने पान मसाले पर अगले एक वर्ष के लिये प्रतिबंन्धित कर दिया गया है।
छापामारी के दौरान सिटी थाना के सदस्य सहित अन्य उपस्थित थे।