रांची, । झारखंड के डीजीपी कमल नयन चौबे को पद से हटाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया है। आज हुई सुनवाई में कोर्ट ने कहा कि वर्तमान में नियुक्त किए गए प्रभारी डीजीपी एमवी राव पद पर बने रहेंगे। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने याचिका खारिज कर दी। बता दें कि एक याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है।
इसमें उन्हाेंने कहा है कि एमवी राव की नियुक्ति को गलत बताया है और केएन चौबे को पद से हटाने काे भी नियम के विरुद्ध बताया है। केएन चौबे को 9 माह के अंदर ही राज्य सरकार ने पद से हटा दिया था, जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार डीजीपी की नियुक्ति दो साल के लिए होती है।
मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपीएससी, केंद्र सरकार और झारखंड सरकार को नोटिस जारी किया था।
डीजीपी की नियुक्ति पर सरकार अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कर रही काम
इधर, प्रभारी डीजीपी नियुक्ति के मामले में संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की आपत्ति पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि यूपीएससी के सवालों का जवाब दे दिया गया है। राज्य सरकार को अब यूपीएससी के जवाब का इंतजार है। राज्य सरकार अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करती है। इसे ही केंद्र में रखकर नियमानुसार अधिकारियों और पदाधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग की जाती है। कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन में मीडिया से मुखातिब थे।