रांची – शिक्षक दिवस पर झारखंड की हेमंत सरकार ने राज्य के शिक्षकों को बड़ा तोहफा दिया है। अब दूसरे जिलों में तैनात प्राथमिक, उच्च और माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक अब अपना ट्रांसफर अपने गृह जिले में करा सकते हैं। इतना ही नहीं, झारखंड के बाहरी राज्यों के शिक्षक भी अपने राज्य के करीबी जिलों में अपना ट्रांसफर करा सकेंगे। शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो ने स्थानांतरण संशोधन नियमावली को मंजूरी दे दी है।
शिक्षा मंत्री ने बताया कि शिक्षकों का ट्रांसफर विभाग के द्वारा ही किया जाएगा। इसमें सभी को समान अवसर और समान प्राथमिकता दी जाएगी। विभाग की ओर से आवश्यकतानुसार एवं रिक्तियों को देखते हुए निर्णय लिया जाएगा। दिव्यांग शिक्षकों को पूर्व में मिलने वाली सभी सुविधाएं मिलती रहेंगी। प्राथमिक शिक्षा निदेशक और माध्यमिक शिक्षा निदेशक को अंतर जिला ट्रांसफर करने का अधिकार होगा।
दूसरे राज्य के शिक्षकों को यह सुविधा मिलेगी :
झारखंड में तैनात बाहरी राज्यों के शिक्षक भी अपने राज्य के सीमावर्ती जिलों में अपना ट्रांसफर करा सकेंगे। उन्हें विकल्प के तौर पर तीन जिले चुनने होंगे। इनमें से किसी एक को उनका गृृह जिला माना जाएगा। इसी आधार पर उनके चयनित गृह जिले में उनका ट्रांसफर किया जाएगा।
नवनियुक्त प्राथमिक शिक्षकों को यह सुविधा मिलेगी :
नवनियुक्त प्राथमिक शिक्षक या अन्य शिक्षक, जो दूसरे जिले में तैनात हैं, अब अपने गृह जिले में ट्रांसफर की सुविधा दी गई है। सेवा पुस्तिका में अंकित जिले को ही उनका गृह जिला माना जाएगा।
महिला शिक्षकों को यह सुविधा मिलेगी :
महिला शिक्षिका को यह सुविधा होगी कि उनके पति के गृह जिले को उनका भी गृह जिला माना जाएगा। पति-पत्नी की सरकारी नौकरी होने की स्थिति में उनके पदस्थापन के जिले, जिसमें वे विकल्प देंगे, उनका गृह जिला माना जाएगा।
परेशानियों को देखकर लिया फैसला :
शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य में बहुत शिक्षक ऐसे हैं, जो अपने गृह जिले से बाहर जाकर कार्य कर रहे हैं, उनकी परेशानियों और पारिवारिक उलझनों को देखते हुए अब सरकार ने यह निर्णय लिया है। न्यूज़ सोर्स न्यूज़ माक्रान्त देवघर