देवघर। गुरुवार को अनुमंडल पदाधिकारी सह अनुमंडल दंडाधिकारी श्री दिनेश कुमार यादव के नेतृत्व में देवघर शहरी क्षेत्र अन्तर्गत खाद्य सामग्री बेचने वाले कई दुकानों यथा- डेयरी उत्पादों के विक्रेता, मिठाई-नमकीन के दुकानों के अलावा आदि का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान मौके पर प्रशिक्षु आई.ए.एस श्री संदीप मीणा, खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी श्री दिनेश सोरेन के अलावा अनुमंडल कार्यालय देवघर के कर्मचारी आदि उपस्थित थे।
इस दौरान देवघर अनुमंडल क्षेत्र के अंतर्गत कई दुकानों में बेचे जा रहे खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के साथ-साथ साफ-सफाई की अनदेखी और मिठाइयों में कपड़े में देने वाले रंगों के प्रयोग को लेकर कई प्रतिष्ठित दुकानों पर कार्रवाई करते हुए बंद की गई। साथ ही अर्थदंड के रूप में वृंदावन (2000₹), माखनचोर (1000₹), अवंतिका (1000₹), मोदी स्वीट्स (1000₹), गोविंद मिष्ठान भंडार (1000₹), तृप्ति मधुरा (1000₹) प्रतिष्ठानों पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 धारा 169 के तहत कार्रवाई की गई। साथ ही निरीक्षण के क्रम में अनुमंडल पदाधिकारी श्री दिनेश कुमार यादव द्वारा शहरी क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न अंग्रेजी शराब की दुकानों पर एक्सपायरी डेट के मादक पदार्थों के भंडारण को लेकर सील किया गया। साथ ही 5000 रुपये का अर्थदंड और अनुमंडल कार्यालय में 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण का जवाब देने का निर्देश दिया गया है। इस दौरान टॉवर चौक, जलसार, बाजला चौक, स्टेशन रोड समीप 02 कुल 05 दुकानों पर
खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 27(3/O) कार्रवाई की गई।
जांच के दौरान अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा लाइसेंस इत्यादि को दुकान में न रखने के कारण विभिन्न दुकानदारों को निर्देशित किया गया कि दुकान से संबंधित जरूरी कागजात एवं लाइसेंस को हर समय दुकान में रखें व वरीय पदाधिकारी द्वारा मांगे जाने पर उसे दिखाएं। दुकान के अंदर व बाहर साफ-सफाई की व्यवस्था दुरुस्त रखें। साथ ही दुकान में बेचे जाने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता का पूर्ण ख्याल रखें। इस दौरान उन्होंने आम लोगों से भी अपील करते हुए कहा की अवैध या मिलावट के हो रहे कार्यों की सूचना अनुमंडल कार्यालय, देवघर से सम्पर्क कर सकते है, ताकि ऐसे मामलों पर त्वरित और सख्त कार्यवाही की जा सके।
इसके अलावे अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा जानकारी दी गई कि आने वाले कुछ दिनों में कई महत्वपूर्ण त्यौहार आने वाले हैं, जिसमें काफी ज्यादा संख्या में खाद्य सामग्रियों की बिक्री होती है। ऐसे में दुकानदारों द्वारा खाद्य सामग्रियों के गुणवत्ता से समझौता किये जाने अथवा उनमें मिलावट किये जाने के संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। ऐसे में सभी खाद्य सामग्रियों के विक्रेताओं को स्पष्ट निदेशित किया कि कोई भी दुकानदार किसी भी हालात में खाद्य सामग्रियों में मिलावट ना करें। अन्यथा पकड़े जाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
इसके अलावे अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा सभी प्रतिष्ठान मालिकों, दुकानदारों को सख्त चेतावनी दी गई है भविष्य में निरीक्षण करने पर गलती पाए जाने पर सभी दुकानदारों के विरुद्ध विधिसम्मत कड़ी कार्रवाई के साथ दुकानों का पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा।