झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली-2018 के नियम 29 के तहत खुदरा शराब बिक्री की दुकानें दशहरा/विजयादशमी के अवसर पर एक दिन बंद रखने का स्पष्ट प्रावधान है। खूंटी जिला में विजयादशमी पर्व दिनांक – 26.10.2020 को मनाये जाने की सूचना है।
उपरोक्त आलोक में उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी, खूंटी श्री शशि रंजन द्वारा 26 अक्टूबर 2020 को जिले में शुष्क दिवस घोषित किया गया है। इस दिन खूंटी जिला की अनुज्ञप्ति प्राप्त सभी खुदरा शराब की बिक्री दुकानें बंद रहेंगी। इस दिन किसी भी होटल, रेंस्तरा एवं बार में भोजन के साथ मदिरा नहीं परोसा जाएगा। अनाधिकृत स्थान पर मदिरा का संचय, बिक्री पर लगाये गये प्रतिबंधों का सख्ती से अनुपालन रखते हुए संबंधित पदाधिकारियों को निरोधात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही अवैध शराब निर्माण/बिक्री के विरूद्ध छापामारी का निर्देश दिया गया है।
उक्त झारखंड उत्पाद नियमावली-2018 के नियम 29 का उल्लंघन करने पर दोषी के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।