झारखंड में सरकारी नौकरी करनेवालों को अब तंबाकू उपयोग नहीं करने का शपत्र पत्र देना होगा। आगामी साल के पहली अप्रैल से होनेवाली सभी नौकरियों में इसे अनिवार्य रूप से लिया जाएगा। जॉइनिंग लेटर प्राप्त करने से पहले सभी अभ्यर्थियों को यह शपथपत्र देना होगा। मंगलवार को मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की अध्यक्षता में हुई राज्य तंबाकू नियंत्रण समन्वय समिति की बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया। अब इसे लेकर कार्मिक विभाग आदेश जारी करेगा। इस बैठक में मुख्य सचिव ने पान, सिगरेट व तंबाकू उत्पाद बेचने वालों को हर हाल में लाइसेंस लेने के प्रावधान का सख्ती से अनुपालन कराने के निर्देश दिए। कोई भी ऐसी दुकान बिना लाइसेंस संचालित नहीं होंगी। अभी तक राज्य में 150 दुकानों ने ही लाइसेंस प्राप्त की है। मुख्य सचिव ने कहा कि लाइसेंस लेनेवाली ऐसी दुकानों में बिस्किट, चॉकलेट एवं अन्य खाद्य पदार्थ की बिक्री नहीं होनी चाहिए। ज्ञात हो कि कि राज्य में यह प्रावधान पहले से ही लागू है, लेकिन इसका अभी तक सख्ती से अनुपालन नहीं कराया जा सका है। बैठक में मुख्य सचिव ने राज्य में प्रतिबंधित किए गए 11 कंपनियों के गुटखा की चोरी-छिपी बिक्री किए जाने की शिकायत आने की बात कही। इसपर रोक लगाने के लिए राज्य की सीमा पर ही ऐसे उत्पादों को जब्त करने के निर्देश पुलिस पदाधिकारियों को दिया।
मुख्य सचिव ने स्वास्थ्य विभाग तथा शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों को स्कूलों एवं अन्य शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध का भी सख्ती से अनुपालन कराने के निर्देश दिए। इस आदेश के अनुपालन की जिम्मेदारी जिलों के डीसी को दिए जाने का निर्देश दिया गया। बैठक में सरकारी भवनों को तंबाकू मुक्त सुनिश्चित करने को कहा।