झारसेवा अभियान के तहत जिले में लंबित सभी मामलों का करें निष्पादन, जीरो पेंडेंसी हो सुनिश्चितः उपायुक्त
झारखंड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम के अंतर्गत 31 जनवरी 2021 तक चलेगा झारसेवा अभियान
झारखंड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम, 2011 के अंतर्गत झारसेवा अभियान की शुरुआत की गयी है। यह अभियान 31 जनवरी 2021 तक चलेगा। अभियान के तहत जिले में लंबित सभी मामलों का निष्पादन करते हुए जीरो पेंडेंसी सुनिश्चित करें। साथ ही जीरो पेड़ेंसी बनाये रखने हेतु ससमय आवश्यक कार्रवाई करें। यह बातें उपायुक्त श्री शशि रंजन ने कही। वे सभी अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारियों को झारसेवा अभियान के तहत सेवा परिदान (Deliver ) से संबंधित जिले में लंबित सभी मामलों को निष्पादित करने का निर्देश दिया है।
उपायुक्त ने निर्देश दिया है कि झारखंड सेवा देने की गारंटी अधिनियम, 2011 के अंतर्गत अधिसूचित प्रदायी सेवाओं को नियत समय सीमा के अंदर आवेदकों को उपलब्ध कराया जाना है। अभियान के तहत अधिसूचित प्रदायी सेवाओं के लंबित सभी मामलों को एक 31 जनवरी तक निष्पादन सुनिश्चित करें।
जानकारी हो कि झारखंड राज्य में सेवा देने की गारंटी अधिनियम, 2011 के अंतर्गत 331 प्रदायी सेवा अधिसूचित हैं। इन सेवाओं को ससमय परिदान (Deliver)करने का प्रावधान है। प्राप्त आवेदन पत्रों को नियत समय सीमा के अंदर निष्पादित किया जाना अनिवार्य किया गया है। प्रावधान अनुरूप नाम निर्दिष्ट पदाधिकारी आवेदन प्राप्त होने पर नियत समय सीमा में सेवा उपलब्ध कराना होता है या आवेदन अस्वीकृत करना होता है। आवेदन की अस्वीकृति की दशा में कारणों का उल्लेख करने एवं आवेदक को इसे सूचित करने का प्रावधान है। सेवाओं का ससमय परिदान नहीं किए जाने की स्थिति में प्रथम एवं द्वितीय अपील तथा दंड का भी प्रावधान है।