उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी श्री सूरज कुमार के निर्देशानुसार आज पूर्वाहन 11:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक लोकमंच कार्यक्रम का आयोजन किया गया । कार्यक्रम में जिला परिवहन पदाधिकारी श्री दिनेश कुमार रंजन से जिलेवासियों ने ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन का रजिस्ट्रेशन, वाहन ट्रांसफर, री-रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस रिन्यूअल, ट्रेड लाइसेंस, (मोटर शोरूम/ गैरेज/पेट्रेल पंप) पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल, सड़क सुरक्षा से संबंधित जानकारी एवं समस्याओं पर प्रश्न पूछा तथा समस्याओं का समाधान पाया।
कुल 40 व्यक्ति आज के ‘लोकमंच’ कार्यक्रम से जुड़े ।
सवाल 1.- BS-4 वाहनों के निबंधन के संबंध में। (बालाजी ऑटो वर्कस प्राईवेट लिमिटेड लख्खी कुमारी, भुपेन्द्र पाण्डेय एग्रिको, अभिषेक कुमार डिमना, सुनील कुमार सिंह किताडीह, मंजीत सिंह सितारामडेरा, परमानन्द बेरा हाता, राम कृष्ण बेरा, लखन महाली)
जवाब- BS-4 वाहनों का निबंधन मार्च 2020 तक कराया जाना था वर्तमान में जिन वाहनों का अस्थायी निबंधन Vahan-4 के माध्यम से निर्गत है एवं पथ कर का भुगतान किया जा चुका है उन्ही वाहनों का निबंधन किया जा सकता है।
सवाल 2.- चालक अनुज्ञप्ति हेतु दिनांक-19.09.2019 को आवेदन किया गया था, जानकारी मांगी गई। (रूबी कुमारी, टेल्को, जमशेदपुर)
जवाब- चालक अनुज्ञप्ति दिनांक-25.11.2020 को कार्यालय द्वारा निर्गत कर दिया गया है।
सवाल 3- वाहन का परमिट बनाने के लिए कैसे आवेदन करें।(संतोष कुमार शंकोसाई रोड नम्बर -5 मानगो, मनोज कुमार, मानगो)
जवाब- वाहन का परमिट क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, कोल्हान प्रमण्डल चाईबासा से निर्गत किया जाता है। वाहन परमिट प्राप्त करने के लिए Website- spermit.jharkhand.gov.in पर ऑनलाईन आवेदन किया जाना है।
सवाल 4- कोविड-19 के समय जो बसों का उपयोग किया गया था उनका भुगतान कब तक होगा।(श्रीराम झा साकची बस स्टैण्ड, आलमगीर मिस्त्री)
जवाब- कोविड-19 में उपयोग किये गये वाहनों का विपत्र तैयार कर शीघ्र भुगतान करने की कार्रवाई की जा रही है।
सवाल 5- चालक अनुज्ञप्ति की वैद्यता समाप्त हो गई है, नवीकरण कराने के लिए क्या करना है। (भारती, कदमा/ निलाक्षी मजुमदार, टेल्को/ सुरेन्द्र प्रजापति, बागबेड़ा/ शम्भु सिंह, मानगो/ डी.सी.महतो, कदमा/ आनन्द कुमार, टेल्को/ कृष्ण कुमार बजाज, कदमा)
जवाब- चालक अनुज्ञप्ति नवीकरण हेतु Website- sarathi.parivahan.gov.in/sarthiservice पर ऑनलाईन आवेदन करें।
सवाल 6.- दिव्यांग चालक अनुज्ञप्ति कैसे प्राप्त करें।(अमित कुमार पटेल, राहरगोड़ा)
जवाब- दिव्यांग वाहन चालक अनुज्ञप्ति के लिए Website- sarathi.parivahan.gov.in/sarthiservice पर ऑनलाईन आवेदन करें।
सवाल 7- नये चालक अनुज्ञप्ति बनाने हेतु क्या करना है।(समीर बरन दास, जादुगोड़ा/रामेश्वर मुर्मू, गुड़ाबांदा/तपन कुमार मंण्डल/असीम बरूआ, कदमा/नितेश कुमार, जेम्को)
जवाब- नये चालक अनुज्ञप्ति हेतु Website- sarathi.parivahan.gov.in/sarthiservice पर ऑनलाईन आवेदन करें।
सवाल 8- वाहन के 15 वर्ष पूर्ण होने जाने के उपरान्त वाहन का नवीकरण कैसे करें। (डी0एन0झा0, आदित्यपुर/मृत्युनजय कुमार, साकची)
जवाब- फार्म-25 के साथ वाहन का Owner Book, Insurance, Pollution Certificate, Pan Card एवं निर्धारित शुल्क कार्यालय में जमा कर मोटरयान निरीक्षक से वाहन का भौतिक सत्यापन कराने के उपरान्त अगले 5 वर्षो के लिए वाहन का नवीकरण किया जाएगा।
सवाल 9- वाहन का लदान क्षमता बढ़ाने के लिए क्या करना होगा।(अवतार सिहं, टेल्को)
जवाब- आवेदन के साथ वाहन का सभी वैद्य कागजात एवं मोटरयान निरीक्षक, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर से वाहन का भौतिक सत्यापन कराने के उपरान्त लदान क्षमता बढ़ाया जा सकता है।
सवाल 10- पश्चिम बंगाल में वाहन का वर्तमान नाम एवं पता दर्ज है, टैक्स जमा नहीं हो पा रहा है। (जय मंगल झा, सोनारी)
जवाब- संबंधित वाहन के सभी वैद्य कागजात के साथ संबंधित परिवहन कार्यालय में समपर्क करने के उपरान्त त्रुटि का निकराण होगा।
सवाल 11- प्रशिक्षु चालक अनुज्ञप्ति की वैद्यता समाप्त होने के उपरान्त क्या करना है।(सुजीत महतो, साकची)
जवाब- प्रशिक्षु चालक अनुज्ञप्ति के नवीकरण हेतु Website- sarathi.parivahan.gov.in/sarthiservice पर ऑनलाईन आवेदन करें।
सवाल 12- सरकारी वाहनों में इंश्योरेंस की आवश्यकता है अथवा नहीं। (कृतिवास मंण्डल, सारजमदा परसुडीह)
जवाब- सरकारी वाहनों में इंश्योरेंस अनिवार्य नहीं है।
सवाल 13- JH05J-2041 ट्रैक्टर का टैक्स नहीं जमा होने के संबंध में।(राजेश कुमार सिंह, किताडीह)
जवाब- ट्रैक्टर का टैक्स जमा करने हेतु कार्यालय में Pan Card, Invoice, Insurance, Mobile No समर्पित करें।
सवाल 14- पुराने वाहनेां में HSRP लगाने के संबंध में।(राजेश कुमार, मानगो, जमशेदपुर)
जवाब- वर्तमान में पुराने वाहनों में HSRP नहीं लगाया जा रहा है।
सवाल 15- कोविड-19 में बसों का टैक्स माफ हो रहा है अथवा नहीं।(राजेश कुमार सिंह, साकची/ जितेन्द्र सिंह)
जवाब- कोविड-19 में बसों के टैक्स माफी हेतु Website- spermit.jharkhand.gov.in पर ऑनलाईन आवेदन करें।
सवाल 16- HGV चालक अनुज्ञप्ति नवीकरण कराने के लिए क्या करना होगा।(चैतन्य कुमार, साकची)
जवाब- HGV चालक अनुज्ञप्ति नवीकरण हेतु Heavy Motor Training Certificate के साथ Website- sarathi.parivahan.gov.in/sarthiservice पर ऑनलाईन आवेदन करें।
सवाल 17- लाईसेन्स गुम हो जाने पर पुनः कैसे निर्गत किया जाएगा।(राजेश कुमार, साकची)
जवाब- डुप्लिकेट लाइसेंस हेतु Website- sarathi.parivahan.gov.in/sarthiservice पर ऑनलाईन आवेदन करें।
सवाल 18- HGV चालक अनुज्ञप्ति कैसे बनेगा।(अनिल कुमार सिंह, केबल टाउन)
जवाब- HGV चालक अनुज्ञप्ति हेतु Heavy Motor Training Certificate प्राप्त कर Website- sarathi.parivahan.gov.in/sarthiservice पर ऑनलाईन आवेदन करें।
सवाल 19- वाहन का निबंधन रद्द कैसे करना होगा।(रंजीत कुमार सिंह, बिस्टुपुर)
जवाब- निबंधन रद्द के लिए वाहन के सभी वैद्य कागजात एवं मोटरयान निरीक्षक, जमशेदपुर से वाहन का भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन के साथ आवेदन दिये जाने पर निबंधन रद्द कर दिया जाएगा।