रांची – मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले पर हमला मामले में भैरव सिंह की जमानत याचिका पर अदालत में सुनवाई हुई. अदालत ने जमानत नामंजूर कर दिया. मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सैयद फहीम खिरमानी की अदालत में मामले की सुनवाई हुई.भैरव सिंह को मुख्यमंत्री के काफिले पर हमले का मुख्य आरोपी बनाया गया है. पुलिस दबाव के कारण भैरव ने सरेंडर किया था. जिसके बाद से वह न्यायिक हिरासत में है.चार जनवरी को किशोरगंज चौक पर देर शाम हमला हुआ था. इस दौरान सीएम के काफिले को रोकने की कोशिश की गयी थी. जिसके बाद से पार्षद रोशनी खलखो और भैरव सिंह पर साजिश का आरोप लगा था. दोनों ने पुलिस के दबाव में आकर सरेंडर किया था. इस दौरान कुछ पुलिसकर्मियों को चोट भी आयीं थीं.मालूम हो कि इसके पहले निचली अदालत से रोशनी खलखो को राहत मिली है. अब याचिका खारिज होने के बाद भैरव सिंह न्याययुक्त अदालत में अपील कर सकते हैं. बता दें इस मामले में लगभग 70 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. वहीं कुछ लोगों को गिरफ्तारी भी हुई है.