उपायुक्त सह अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार श्री शशि रंजन ने COVID-19 के संक्रमण को आपदा प्रबंधन अधिनियम तथा महामारी अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत पाण्डु पंचायत के महुगावा में एक,मुसिखाप में एक तथा तिसिबार कला में दो कंटेन्मेंट जोन बनाने का निर्देश जारी किया है। उन्होंने जारी आदेश में कहा है कि कंटेनमेंट जोन के लिए चिन्हित स्थानों में लोगों के प्रवेश एवं निकास को प्रतिबंधित किया गया है। ताकि COVID-19 के प्रसार को रोका जा सके। उपायुक्त ने निदेश दिया है कि इंसीडेंट कमांडर के रूप में अधिसूचित प्रखंड विकास पदाधिकारी पाण्डु, एम. एच. ए द्वारा निर्गत आदेश के तहत कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत इस कार्य हेतु पूर्व से गठित कोषांगों के सहयोग से कार्य करवाना सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की टीम को कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत आने वाले सभी घरों के सर्वेक्षण का कार्य ससमय करने तथा लक्षण से संबंधित सभी मामलों की जांच जल्द से जल्द करने का निर्देश दिया है। उन्होंने बताया कि कंटेनमेंट जोन का यथासंभव एक एंट्री/ एग्जिट होगा। तथा कंटेनमेंट जोन के अंदर बाहर जाने वाले लोगों के नाम एवं उसके मोबाइल नंबर की प्रविष्टि की जाएगी। उपायुक्त ने कंटेनमेंट जोन में रह रहे सभी व्यक्तियों से अपील की है कि वह अनिवार्य रूप से अपने घर में रहे।किसी भी परिस्थिति में कोई अन्य व्यक्ति का प्रवेश कंटेनमेंट जोन में निषेध होगा तथा कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत आने वाली दुकाने तथा निजी एवं सार्वजनिक संस्थाएं तत्काल प्रभाव से बंद रहेंगे।कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत मरीजों को किसी प्रकार की समस्या ना हो इसके लिए 24*7 कंट्रोल रूम कार्यरत रहेगा। कंट्रोल रूम में 7765050684, 7781951529, 8252106611, 7250758227, एवम 9771657689 पर बात की जा सकती है।जिला नियंत्रण कक्ष हेल्पलाइन नंबरः-06562-228008 तथा 9065016304कोरोना हारेगा, पलामू जीतेगाघबराएं नही, घरों में रहेंमास्क एवम सामाजिक दूरी का अनुपालन करेंयाद रहे दवाई भी कड़ाई भी