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Monday, December 23, 2024
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पलामू – कोविड-19 के एक्टिव केस नही पाए जाने के कारण जारी हुआ आदेश

उपायुक्त सह अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार श्री शशि रंजन ने COVID-19 के संक्रमण को आपदा प्रबंधन अधिनियम तथा महामारी अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत पलामू जिले में बनाये गए 77 कंटेन्मेंट ज़ोन को तत्काल प्रभाव के साथ हटाने का निर्देश दिया है।हटाये गए कंटेन्मेंट जोन निम्नांकित हैं:-मेदिनीनगर नगर निगम में स्थित वार्ड नंबर 11,12,25,13,35,08,20,23,16,34,29में दो,17 में दो तथा चियांकी,हुसैनाबाद प्रखंड के नगर पंचायत वार्ड नं0-14 में दो, हैदरनगर प्रखंड के पूर्वी तथा पश्चिमी में चार-चार, बरडण्डा में तीन,इमामनगर बरेवा में एक, खरगड़ा पंचायत में दो,परता पंचायत में एक,छत्तरपुर प्रखंड के वार्ड नं0-11 में एक,मड़वा पांच8 में एक,उदयगढ़ में एक,वार्ड नं0-03 में तीन, चैनपुर प्रखंड के झरिवा में एक, नीलाम्बर-पिताम्बरपुर प्रखंड के दारुडीह पंचायत में दो,जुरू,चौरा में दो,राजहारा,सांगबार, चैनपुर प्रखंड के पूर्वडीहा पंचायत, झरिवा पंचायत में दो,तलेया बभांडी पंचायत,मझिगवां में दो, तरहसी प्रखंड के तरहसी पंचायत, सेलारी पंचायत, उदयपुरा-1 पंचायत, छत्तरपुर प्रखंड के मुंकेरी पंचायत तथा वार्ड नं-12 के दो,15 को,नौडीहा बाजार प्रखंड के सरईडीह में तीन, चैनपुर प्रखंड के सेमरा पंचायत, पाटन प्रखंड के सतौवा तथा सेमरी पंचायत को, हुसैनाबाद प्रखंड के देवरीखुर्द,वार्ड नं0-11,उर्दवार मंजूराहा, वार्ड नं0-2, हरिहरगंज प्रखंड के हरिहरगंज पूर्वी के दो,बेलोदार, हरिहरगंज पश्चिमी, अररुआखुर्द, सरसोत, कटैया में बने कंटेन्मेंट ज़ोन को तत्काल प्रभाव से हटाया गया।जारी किए गए आदेश में उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी श्री शशि रंजन ने इंसीडेंट कमांडर के रूप में प्रतिनियुक्त सम्बन्धित प्रखंड विकास पदाधिकारी को इन सभी कंटेनमेंट जोन को तत्काल प्रभाव से हटाने का निर्देश दिया है। उपायुक्त ने बताया कि जिले में अवस्थित 77 कंटेनमेंट जोन में सामुदायिक सर्विलांस के पश्चात कोई भी कोविड-19 का एक्टिव केस नहीं पाए जाने के कारण उक्त क्षेत्रों में स्थापित कंटेनमेंट जोन को हटाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने सिविल सर्जन पलामू के स्तर से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर उक्त क्षेत्रों में बनाये गए कंटेनमेंट जोन को तत्काल प्रभाव से हटाये जाने का निर्देश जारी किया है। उपायुक्त श्री शशि रंजन ने कहा की उक्त क्षेत्रों से कंटेनमेंट जोन को हटाए जाने के उपरांत भी संबंधित क्षेत्र के लोग वहां सामाजिक दूरी का अनुपालन करते रहेंगे। साथ ही साथ मास्क का उपयोग अनिवार्य होगा। उन्होंने लोगों से अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से परहेज करने की अपील की। साथ ही अति आवश्यक कार्य होने पर ही घरों से निकलने की सलाह दी। जिला नियंत्रण कक्ष हेल्पलाइन नंबरः-06562-228008 तथा 9065016304कोरोना हारेगा, पलामू जीतेगाघबराएं नही, घरों में रहेंमास्क एवम सामाजिक दूरी का अनुपालन करेंयाद रहे दवाई भी कड़ाई भी

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