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Sunday, April 20, 2025
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बाहर से झारखंड आने वालों को रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य

रांची – झारखण्ड सरकार का बड़ा फैसला , झारखण्ड के सभी बॉर्डर को सील कर दिया गया है और आने जाने वालों पर प्रशासन की पैनी नज़र है और इस समय अगर आप दूसरे राज्ये या कही बाहर से झारखण्ड आने वाले है तो आपको झारखण्ड आने से पहले रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा और एक आवश्यक सुचना epassjharkhand.nic.in पोर्टल को बन्द कर दिया गया है। अब जो भी पास या ट्रेवल रजिस्ट्रेशन होना है, चाहे वो निजी काम से हो या बिज़नेस विजिट से झारखंड प्रवेश करना हो, सभी के लिए https://jharkhandtravel.nic.in/public/index.php पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है।निजी यात्रा करने वालों को 14 दिन का होम क्वारंटाइन जरूरी है। केंद्र और निजी कंपनी के अधिकारी अगर झारखंड किसी काम से आते हैं तो वो काम कर वापस लौट सकते हैं। झारखंड सरकार ने प्रदेश में आने वाले लोगों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इस गाइडलाइन में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति विमान, रेल, सड़क मार्ग से वापस झारखंड आ रहा है या फिर जा रहा है उसे अपनी जानकारी सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर देना अनिवार्य होगा।झारखंड आने से पहले हर किसी को इस बारे में वेबसाइट पर जानकारी देनी होगी। सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि किसी भी दशा में झारखंड आने के बाद यह जानकारी नहीं देनी है बल्कि आने से पहले ही इसकी जानकारी देना अनिवार्य है।झारखंड आने वालों को घर में कम से कम 14 दिन तक क्वारेंटीन रहना होगा, साथ ही स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण व स्वास्थ्य शिक्षा विभाग की ओर से जारी गाइडलाइन का सख्ती से पालन करना होगा। बता दें कि ये सभी निर्देश आमजन से लेकर खास जन तक पर लागू होंगे।सरकार के आदेश के अनुसार यह नियम 20 जुलाई से पूरे प्रदेश में लागू होंगे। यानि अब झारखंड राज्य से बाहर जाने और वापस आने पर आपको सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है।सरकार की ओर से कहा गया है कि लोगों को Jharkhandtravel.nic.in वेबसाइट पर अपनी जानकारी देनी होगी और यहां खुद को रजिस्टर कराना होगा। बिना रजिस्ट्रेशन के किसी भी व्यक्ति को प्रदेश की सीमा में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।किसी भी तरह की छूट के लिए अधिकारियों को आवेदन करना होगा, जिसपर अंतिम फैसला जिला प्रशासन लेगा।टैक्सी, मालवाहक के चालक और खलासी को इस नियम से छूट दी गई है। दूसरे राज्यों से सामान लेकर आने वाले मालवाहकों और चालकों को 4 दिन तक क्वारेंटीन नहीं रहना होगा। हालांकि इन लोगों को भी प्रदेश में प्रवेश से पहले बाकी के सारे नियमों को पालन करना होगा। सरकार की ओर से कहा गया है कि जो भी इन नियमों का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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