पलामू जिले के नौडीहा एवं छतरपुर प्रखंड में पारा शिक्षकों के चयन की वैधता की जांच को लेकर आयुक्त श्री जटाशंकर चौधरी ने बैठक कर समीक्षा की। आयुक्त कार्यालय में आयोजित बैठक में आयुक्त ने पारा शिक्षकों के चयन की वैधता की जांच को लेकर रिपोर्ट तैयार कर ससमय जमा नहीं करने को लेकर अप्रसन्नता जाहिर की और इसे गंभीरता से लेते हुए जिला शिक्षा अधीक्षक का वेतन रोकने का निदेश दिया। साथ ही जिम्मेवारी के बावजूद कार्य में शिथिलता बरतने को लेकर एडीपीओ एवं एपीओ से स्पष्टीकरण पूछने का निदेश सक्षम पदाधिकारी को दिया। वहीं चेतावनी देते हुए रिपोर्ट तैयार कर 15 दिनों में जमा करने का सख्त निदेश दिया। निर्धारित समय तक रिपोर्ट नहीं देने की स्थति में अन्य कड़े कार्रवाई की चेतावनी दी। आयुक्त ने कहा कि पारा शिक्षकों के चयन की वैधता की जांच के संबंध में बीईईओ या प्रधानाध्यापक सहयोग नहीं करें, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। आयुक्त ने चयन हेतु प्रकाशित विज्ञापन, विद्यालय के लिए स्वीकृत पारा शिक्षक के पद के विरुद्ध चयनित एवं कार्यरत पारा शिक्षकों की विवरणी, निर्धारित अहर्ता तथा चयन के समय झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा निर्गत आदेश को सक्रियता के साथ ध्यान में रखना सुनिश्चित करने का निदेश दिया है। साथ ही ग्राम शिक्षा समिति के द्वारा पारा शिक्षकों से संबंधित चयन हेतू आमसभा की कार्यवाही की जांच का अवलोकन करने सहित अन्य निदेश दिया है। जानकारी हो कि पलामू जिला अंतर्गत नौडीहा बाजार एवं छतरपुर प्रखंड के वैसे 436 पारा शिक्षकों जिन्हें उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता वाली जांच समिति द्वारा चयन को अवैध प्रतिवेदित किया गया है। इनके चयन की वैधता की जांच की जानी है। बैठक में आयुक्त के सचिव मतियस विजय टोप्पो, पलामू के उप विकास आयुक्त मेघा भारद्वाज, क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक शिव नारायण साहू, जिला शिक्षा पदाधिकारी उपेंद्र नारायण, जिला शिक्षा अधीक्षक मारिया गोरिया तिर्की, आयुक्त के पीए जयंत कुमार, एडीपीओ उदय कुमार सिंह, एपीओ अशोक कुमार रजक आदि उपस्थित थे।