आज दिनांक 04 अक्टूबर 2021 को रांची के विभिन्न पूजा पंडालों के आयोजको/रावण दहन समिति के साथ जिला प्रशासन ने संवाद किया। समाहरणालय ब्लॉक बी कमरा संख्या 505 में आयोजित बैठक में अपर जिला दंडाधिकारी (विधि व्यवस्था) श्री उत्कर्ष गुप्ता, पुलिस अधीक्षक नगर, पुलिस अधीक्षक ट्रैफिक, अनुमंडल पदाधिकारी सदर रांची, अनुमंडल पदाधिकारी बुंडू एवं विभिन्न पूजा पंडालों/रावण दहन समिति के सदस्य उपस्थित थे।बैठक के दौरान राज्य सरकार द्वारा पूजा पंडालों के निर्माण/रावण दहन/मूर्ति विसर्जन इत्यादि को लेकर जारी किए गए दिशा निर्देशों को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान पूजा समिति द्वारा बेहतर व्यवस्था को लेकर संवाद भी किया गया। पुलिस प्रशासन के अधिकारियों द्वारा उचित व्यवस्था द्वारा उपलब्ध कराये जाने की बात कही गई।*दुर्गा पूजा/दशहरा में पालन के लिए कुछ दिशा-निर्देश:-*1. पूजा विशेष रूप से बनाए गए छोटे पंडालों/मंडपों में की जा सकती है।2. पूजा पंडाल के निर्माण की अनुमति कंटेनमेंट जोन के बाहर है। 3. दुर्गा पूजा पंडाल/मंडप को चारों तरफ से बैरिकेडिंग की जायेगी और आगंतुकों के प्रवेश को रोकने के लिए तीन तरफ से कवर किया जाएगा। भक्त पंडाल में प्रवेश किए बिना बैरिकेड के बाहर दूर से ही दर्शन कर सकते हैं। 4. पूजा पंडाल/मंडप का निर्माण किसी भी विषय पर नहीं किया जाएगा। पूजा पंडाल/मंडप के आसपास के क्षेत्र में प्रकाश द्वारा कोई सजावट नहीं की जाएगी।5. सुरक्षा और सुरक्षा के उद्देश्य के लिए आवश्यक प्रकाश की अनुमति है। 6. पूजा पंडाल/मंडप में और उसके आस-पास स्वागत द्वार/तोरण द्वार नहीं बनाए जाएंगे।7. मूर्ति के स्थान को छोड़कर बाकी पूजा पंडाल/मंडप खुले रहेंगे।8. मूर्ति का आकार 5 फीट से अधिक नहीं होना चाहिए। ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के अनुपालन में मंत्र/पाठ/आरती के सीधा प्रसारण के लिए सार्वजनिक संबोधन प्रणाली के उपयोग की अनुमति दी जा सकती है। 9. टेप/ऑडियो/डिजिटल रिकॉर्डिंग का कोई प्रसारण नहीं किया जाएगा। 10. सभी पूजा समिति के सदस्य/पुजारी/स्वयंसेवक को कोविड-19 का कम से कम एक डोज का टीका लेना आवश्यक है।11. इस अवसर पर कोई मेला आयोजित नहीं किया जाएगा। 12. दुर्गा पूजा पंडाल/मंडप में और उसके आसपास कोई भी फूड स्टॉल नहीं खोला जाएगा। 13. दुर्गा पूजा पंडाल/मंडप में मौजूद आयोजकों, पुजारियों और सहयोगी स्टाफ सहित किसी भी समय, 25 से अधिक व्यक्ति नहीं होने चाहिए।14. कोई विसर्जन जुलूस नहीं होगा, मूर्तियों का विसर्जन जिला प्रशासन द्वारा इस उद्देश्य के लिए अनुमोदित स्थान (स्थानों) पर किया जाएगा।15. कोई संगीत या कोई अन्य मनोरंजन/ सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होगा। 16. कोई सामुदायिक भोज/प्रसाद या भोग वितरण समारोह आयोजित नहीं किया जाएगा। प्रसाद की होम डिलीवरी पर कोई रोक नहीं है। 17. आयोजकों/पूजा समितियों द्वारा किसी भी रूप में कोई आमंत्रण जारी नहीं किया जाएगा। 18. पंडाल/मंडप के उद्घाटन के लिए कोई सार्वजनिक समारोह/कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा। 19. पंडाल के निर्माण के लिए किसी भी मार्ग को अवरुद्ध नहीं किया जाएगा। 20 किसी भी सार्वजनिक स्थान पर गरबा/डांडिया कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा। 21. रावण का पुतला सार्वजनिक स्थान पर नहीं जलाया जाना चाहिए क्योंकि इससे भारी भीड़ उमड़ती है। 22. सार्वजनिक स्थानों पर फेस कवर/मास्क पहनना अनिवार्य है। 23. 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति पंडाल में उपस्थित नहीं होंगे।24. व्यक्तियों को सार्वजनिक स्थानों पर न्यूनतम 6 फीट की दूरी बनाए रखनी चाहिए। पूजा पंडाल/मंडप में उपस्थित व्यक्ति केंद्र/राज्य सरकार/स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी पत्र में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का उपयोग, व्यक्तिगत स्वच्छता और स्वच्छता के सभी कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करेंगे 25. आयोजकों और पूजा के आयोजन में शामिल अन्य व्यक्ति स्थानीय प्रशासन/उपयुक्त अधिकृत रूप से लगाई गई किसी अन्य शर्त (शर्तों) का पालन करेंगंे। 26. उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति पर आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकती है। 2005 के अलावा आईपीसी की धारा-188 और लागू होने वाले अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई की जायेगी।