जिले के असंगठित श्रमिकों का ई-श्रमिक पोर्टल पर अधिकाधिक निबंधन कराने को लेकर बुधवार को डीआरडीए भवन के पुराने सभागार में बैठक का आयोजन किया गया जिसमें श्रम अधीक्षक अनिल कुमार रंजन,सीएससी के स्टेट हेड संभू कुमार,सीएससी बैंकिंग टीम के रविन्द्र कुमार,डिस्ट्रिक्ट मैनेजर नागेंद्र कुमार,अरविंद कुमार,युआईडी स्टेट टीम के निखिल कुमार व अजित कुमार समेत पलामू जिला के सभी सीएससी संचालक उपस्थित थे।ज़्यादा से ज़्यादा श्रमिकों का पोर्टल पर निबंधन कराना सुनिश्चित करें:श्रम अधीक्षकबैठक में श्रम अधीक्षक ने जिले के सभी सीएससी संचालकों को ज़्यादा से ज़्यादा श्रमिकों का निबंधन कराने पर बल दिया। वहीं सीएससी के स्टेट हेड संभू कुमार ने सभी सीएससी संचालकों को श्रमिकों का निबंधन करने से संबंधित सभी तकनीकी पहलुओं से अवगत कराया। इसके अलावा उन्होंने सीएससी द्वारा किये जा रहे कार्यों यथा पैन,पासपोर्ट, आयुष्मान कार्ड इंसुरेंस,आदि की भी जानकारी ली।CSC के माध्यम से निःशुल्क होगा ई-श्रमिक पोर्टल पर रेस्जिस्ट्रेशनबैठक में सभी सीएससी संचालकों को संबोधित करते हुए श्रम अधीक्षक ने कहा कि श्रमिकों का निबंधन ई-श्रमिक पोर्टल पर पूर्ण रूप से निशुल्क किया जाना है ऐसे में सभी सीएससी संचालक श्रमिकों का निबंधन निशुल्क कराना सुनिश्चित करेंगे। श्रम अधीक्षक ने जिले के असंगठित श्रमिकों से अपना निबंधन करवाने हेतु अपील की. उन्होंने कहा कि जो श्रमिक अपना निबंधन कराने हेतु इच्छुक हैं वे अपना आधार कार्ड के साथ निकटतम प्रज्ञा केंद्र में जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।कई वर्ग के श्रमिकों की मदद करेगा ई-श्रम पोर्टलयह पोर्टल निर्माण आशा वर्कर,एसएचजी ग्रुप की महिलाओं,श्रमिकों,प्रवासी श्रमिकों, गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों, रेहड़ी-पटरी वालों,घरेलू कामगारों, कृषि श्रमिकों, दूध वालों,मछुआरों, ट्रक चालकों सहित सभी असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की मदद करेगा। श्रम अधीक्षक ने कहा कि प्रत्येक पंजीकृत श्रमिक को ई-श्रम कार्ड दिया जाएगा,जिसके जरिये उन्हें देश भर में विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का फायदा मिल सकेगा.इसआई एवं टैक्स पेयर को छोड़कर सभी लोग इस से अच्छादित हो सकेंगे।प्रत्येक पंजीकृत श्रमिक को मिलेगा दो लाख का दुर्घटना बीमाइसके अलावा ई-श्रम पोर्टल पर प्रत्येक पंजीकृत असंगठित कामगार के लिए दो लाख रुपये के दुर्घटना बीमा कवर का भी प्रावधान है। यदि पोर्टल पर पंजीकृत कोई कामगार दुर्घटना का शिकार होता है,तो मृत्यु या स्थायी रूप से शारीरिक विकलांगता की स्थिति में दो लाख रुपये और आंशिक रूप से शारीरिक विकलांगता का शिकार होने पर एक लाख रुपये दिए जायेंगे।