रांची: रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने सिविल सर्जन को सख्त निर्देश दिया है कि सभी अल्ट्रासाउंड संचालित करनेवाले संस्थानों की गहनता से नियमित अंतराल पर जांच करें। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि जिन संस्थानों ने क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत अपना रिन्यूअल तय सीमा के अंदर नहीं करवाया है उन संस्थानों को अल्ट्रासाउंड लाइसेंस बिल्कुल जारी न करें।
जिला सलाहकार समिति की बैठक छह प्रस्तावों को मिली स्वीकृति
डीसी ने कहा कि सिविल सर्जन यह सुनिश्चित करें कि अल्ट्रासाउंड संचालन करने के लिए भवन का उपयोग सम्बंधित कागजात का रजिस्टर्ड लीज हो अन्यथा उनके प्रस्ताव को रद्द करें। जिला सलाहकार समिति की बैठक के दौरान नए निबन्धन के कुल 7 प्रस्ताव, नवीकरण के लिए 11 प्रस्ताव तथा स्थल परिवर्तन के एक प्रस्ताव पर गहन विचार विमर्श किया गया। कुल छह प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। नए निबन्धन का चार प्रस्ताव, नवीकरण का एक प्रस्ताव और स्थल परिवर्तन का एक प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। डीसी ने कहा कि अन्य प्रस्तावों में आवश्यक कागजातों की कमी को पूरा करने के उपरांत ही स्वीकृति दी जाएगी। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त, सिविल सर्जन, जिला अवर निबन्धक, समेत जिला सलाहकार समिति के सदस्यगण उपस्थित थे।