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Monday, December 23, 2024
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खूंटी – उपायुक्त के निर्देशानुसार कंटेन्मेंट जोन में हर स्तर पर की गई आवश्यक व्यवस्था

खूंटी – दिनांक- 26.07.2020 को जिले के तोरपा प्रखण्ड अंतर्गत ग्राम तोरपा, पंचायत तोरपा पूर्वी में एक व्यक्ति की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके पश्चात उपायुक्त सह अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) श्री शशि रंजन(भा.प्र.से) द्वारा जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की आपात बैठक में सर्वसम्मति से लिये गए निर्णय के आलोक में स्वास्थ्य विभाग के सुसंगत प्रावधानों व निर्धारित प्रोटोकॉल के अंतर्गत सम्बन्धित क्षेत्र के चिन्हित स्थानों को कंटेन्मेंट क्षेत्र बनाया गया है।साथ ही कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति के घर जो ग्राम तोरपा, पंचायत तोरपा पूर्वी(आंशिक भाग पश्चमी) में स्थित है को Epi Centre मानते हुए उनके-◆उ०- आदिवासी वस्त्रालय के पीछे◆प०- इंडियन ऑप्टिकल्स शॉप, तोरपा◆पू०- लक्ष्मी वस्त्रालय, तोरपातक की परिधि क्षेत्र को Contaiment Zone घोषित किया गया है।उपायुक्त द्वारा कंटेन्मेंट जोन के लिए विशेष दिशा- निर्देश जारी किए गए हैं।–● उक्त जोन के परिधि क्षेत्रान्तर्गत एक स्थान पर किसी भी प्रकार का छोटा या बड़ा जमावड़ा या समूह बनाना प्रतिबंध रहेगा।● उक्त जोन के परिधि क्षेत्रान्तर्गत घर से बाहर निकलना, चलना, वाहन चलाना, एक स्थान पर अनावश्यक खड़ा होना तथा किसी भी सड़क पर घूमना पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा।● उक्त जोन के परिधि क्षेत्रान्तर्गत जिला प्रशासन द्वारा आवश्यक वस्तुओं की आवश्यकता अनुसार होम डिलीवरी सुनिश्चित कराई जाएगी।● आपातकालीन स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन के अधिकृत दंडाधिकारी व पुलिस पदाधिकारी द्वारा विशेष छूट दिए जाने की घोषणा के फलस्वरूप ही अति आवश्यक सेवा के लिए लोग अपने घरों से बाहर निकलेंगे।● उक्त जोन के परिधि क्षेत्रान्तर्गत टैक्सी, ऑटो रिक्शा, बसे, निजी वाहन, ई रिक्शा के संचालन सहित किसी सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के परिचालन पर पूर्णता रोक रहेगी। (स्वास्थ्य की तत्काल आवश्यकता को देखते हुए अस्पताल पर परिवहन की सुविधा को, पास निर्गत वाहनों को इसके बाहर रखा जाएगा।)● उक्त जोन के परिधि क्षेत्रान्तर्गत सभी धार्मिक स्थल (दर्शनार्थियों के लिए) की संपूर्ण गतिविधियां बंद रहेंगी।● उक्त जोन के परिधि क्षेत्रान्तर्गत सभी दुकाने, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, कार्यालय, फैक्ट्री, गोदाम सप्ताहिक हाट बाजार, सभी प्रकार के निर्माण कार्य के संचालन में प्रतिबंध रहेगा।● किसी भी प्रकार के सामाजिक, वैवाहिक समारोह का आयोजन पूर्णता प्रतिबंध रहेगा।● उक्त जोन के परिधि क्षेत्रान्तर्गत लोगों को मानव जीवन के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को देखते हुए किसी भी समय कोविड-19 के परीक्षण हेतु स्वास्थ्य केंद्र भेजा जा सकता है।● उक्त जोन के परिधि क्षेत्रान्तर्गत किसी प्रकार का हरवे हथियार जैसे लाठी, डंड, भाला, गड़ासा, तीर धनुष आदि लेकर निकलना या चलना प्रतिबंध रहेगा।● बिना अनुमति के किसी भी प्रकार का बैठक, जुलूस, रैली, किसी मांग को लेकर आम रास्ता अवरुद्ध करने, धरना प्रदर्शन, आम सभा आयोजित करने, ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना वर्जित रहेगा।● उक्त जोन के परिधि क्षेत्रान्तर्गत सार्वजनिक स्थलों में थूकना तथा शराब, गुटखा, तंबाकू आदि का क्रय विक्रय करना पूर्णता प्रतिबंधित रहेगा।● सभी परिवारों को शत प्रतिशत आरोग्य सेतु एप से डाऊनलोड करना जरूरी है।=================◆ *उपायुक्त द्वारा सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों को दिए गए दिशा-निर्देश*=================उपायुक्त द्वारा निर्देशित किया गया है कि क्लस्टर कंटेन्मेंट जोन में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनियुक्त कर्मचारियों से समन्वय स्थापित कर उक्त जोन के परिधि क्षेत्रान्तर्गत के सभी प्रत्येक घर का भ्रमण कर थर्मल सकैनिंग/मेडिकल सकैनिंग आदि के माध्यम से संदिग्ध मामलों की पहचान करेंगे। साथ ही क्लस्टर कंटेन्मेंट जोन में प्रतिनियुक्त पर्यवेक्षक एवं चिकित्सा पदाधिकारी को संदिग्ध मामलों एवं उनके कॉन्टेक्ट के सम्बंध में प्रतिदिन प्रतिवेदन समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग टीम में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी/कर्मचारीकोरोना पोसिटिव व्यक्ति व उनके सीधे संपर्क में आने वाले व्यक्तियों से पूछ-ताछ कर तथा CDR के माध्यम से ट्रेसिंग कर सम्बन्धित प्रतिवेदन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, तोरपा को उपलब्ध कराएंगे। उक्त जोन हेतु प्रतिनियुक्त चिकित्सा पदाधिकारी एवं अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को सिविल सर्जन, खूंटी उक्त क्षेत्र के लोगों का चिकित्सीय जांच/स्वास्थ्य परीक्षण कराने हेतु भेजना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही क्लस्टर कंटेन्मेंट जोन में प्रतिनियुक्त पर्यवेक्षक प्रतिदिन उक्त जोन के परिधि क्षेत्रान्तर्गत भ्रमण कर कर्मचारियों द्वारा किए गए कार्यों का कोर्स चेक करेंगे तथा संदिग्ध मामलों का सत्यापन करेंगे। इसके साथ ही अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी द्वारा कंटेन्मेंट जोन के प्रवेश द्वार एवं निकास द्वार के वेरिकेट पर 24×7 दण्डाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं पर्याप्त पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है।कंटेनमेंट जोन हेतु प्रतिनियुक्त चिकित्सा पदाधिकारी एवं अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को निर्देश दिया गया कि सम्बन्धित क्षेत्र में प्रतिदिन डोर-टू-डोर सर्विलांस, थर्मल सकैनिंग, मेडिकल सकैनिंग का पर्यवेक्षण करेंगे तथा संदिग्ध मामलों को आइसोलेट करते हुए सैंपल टेस्ट कराएंगे एवं पॉजिटिव प्रतिवेदन प्राप्त होने की स्थिति में निर्धारित SOP के अनुसार सिविल सर्जन से समन्वय स्थापित करते हुए जिले के “डेडिकेटेड कोविड कोरोना सेंटर” में सतर्कता/सावधानी बरतते हुए संबंधित व्यक्ति को हस्तांतरण करेंगे।इसके साथ ही उपायुक्त द्वारा जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि कंटेन्मेंट जोन मव आवश्यक वस्तु एवं आवश्यक सेवा उपलब्ध/प्रदान करने हेतु प्रखण्ड विकास पदाधिकारी व अंचल अधिकारी से समन्वय स्थापित कर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, तोरपा को निर्देश दिया गया है कि कंटेन्मेंट जोन की बेहतर निगरानी हेतु अपने स्तर से इंसिडेंट कमांडर की नियुक्ति की जाय। इसके साथ ही उक्त क्षेत्र में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था व निर्वाध विद्युत आपूर्ति हेतु सम्बन्धित पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए।उपायुक्त द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि उक्त जोन के सभी लोगों को सभी दिशा-निर्देशों का पालन करना महत्वपूर्ण है। साथ ही तीन लेयर सर्जिकल मास्क का हमेशा उपयोग करने, सामाजिक दूरी का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया है। उन्होंने आमजनों से अपील की है कि लोगों को कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव हेतु जागरुक रहने की आवश्यकता है। साथ ही उन्हें साफ-सफाई, सावधानी, सतर्कता एवं जागरूकता हेतु निर्देशित किया गया।

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