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Monday, December 23, 2024
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खूंटी – उपायुक्त द्वारा कंटेन्मेंट जोन के लिए विशेष दिशा- निर्देश जारी किए गए हैं

खूंटी – ● उक्त जोन के परिधि क्षेत्रान्तर्गत एक स्थान पर किसी भी प्रकार का छोटा या बड़ा जमावड़ा या समूह बनाना प्रतिबंध रहेगा।● उक्त जोन के परिधि क्षेत्रान्तर्गत घर से बाहर निकलना, चलना, वाहन चलाना, एक स्थान पर अनावश्यक खड़ा होना तथा किसी भी सड़क पर घूमना पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा।● उक्त जोन के परिधि क्षेत्रान्तर्गत जिला प्रशासन द्वारा आवश्यक वस्तुओं की आवश्यकता अनुसार होम डिलीवरी सुनिश्चित कराई जाएगी।● आपातकालीन स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन के अधिकृत दंडाधिकारी व पुलिस पदाधिकारी द्वारा विशेष छूट दिए जाने की घोषणा के फलस्वरूप ही अति आवश्यक सेवा के लिए लोग अपने घरों से बाहर निकलेंगे।● उक्त जोन के परिधि क्षेत्रान्तर्गत टैक्सी, ऑटो रिक्शा, बसे, निजी वाहन, ई रिक्शा के संचालन सहित किसी सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के परिचालन पर पूर्णता रोक रहेगी। (स्वास्थ्य की तत्काल आवश्यकता को देखते हुए अस्पताल पर परिवहन की सुविधा को, पास निर्गत वाहनों को इसके बाहर रखा जाएगा।)● उक्त जोन के परिधि क्षेत्रान्तर्गत सभी धार्मिक स्थल (दर्शनार्थियों के लिए) की संपूर्ण गतिविधियां बंद रहेंगी।● उक्त जोन के परिधि क्षेत्रान्तर्गत सभी दुकाने, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, कार्यालय, फैक्ट्री, गोदाम सप्ताहिक हाट बाजार, सभी प्रकार के निर्माण कार्य के संचालन में प्रतिबंध रहेगा।● किसी भी प्रकार के सामाजिक, वैवाहिक समारोह का आयोजन पूर्णता प्रतिबंध रहेगा।● उक्त जोन के परिधि क्षेत्रान्तर्गत लोगों को मानव जीवन के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को देखते हुए किसी भी समय कोविड-19 के परीक्षण हेतु स्वास्थ्य केंद्र भेजा जा सकता है।● उक्त जोन के परिधि क्षेत्रान्तर्गत किसी प्रकार का हरवे हथियार जैसे लाठी, डंडा, भाला, गड़ासा, तीर धनुष आदि लेकर निकलना या चलना प्रतिबंध रहेगा।● बिना अनुमति के किसी भी प्रकार का बैठक, जुलूस, रैली, किसी मांग को लेकर आम रास्ता अवरुद्ध करने, धरना प्रदर्शन, आम सभा आयोजित करने, ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना वर्जित रहेगा।● उक्त जोन के परिधि क्षेत्रान्तर्गत सार्वजनिक स्थलों में थूकना तथा शराब, गुटखा, तंबाकू आदि का क्रय विक्रय करना पूर्णता प्रतिबंधित रहेगा।● सभी परिवारों को शत प्रतिशत आरोग्य सेतु एप से डाऊनलोड करना जरूरी है।उपायुक्त द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि उक्त जोन के सभी लोगों को सभी दिशा-निर्देशों का पालन करना महत्वपूर्ण है। साथ ही तीन लेयर सर्जिकल मास्क का हमेशा उपयोग करने, सामाजिक दूरी का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया है। उपायुक्त द्वारा आमजनों से अपील की है कि लोगों को कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव हेतु जागरुक रहने की आवश्यकता है। साथ ही उन्हें साफ-सफाई, सावधानी, सतर्कता एवं जागरूकता हेतु निर्देशित किया गया।

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