रांची : उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने मंगलवार को भू-राजस्व से संबंधित समीक्षात्मक बैठक में भारत सरकार एवं झारखण्ड सरकार की विभिन्न एजेंसियों एवं अंतर्विभागीय भूमि हस्तांतरण के संबंध में अद्यतन स्थिति, लंबित दाखिल-खारिज, भूमि सीमांकन, लंबित प्रमाण पत्र के मामले, अवैध जमाबंदी, विभिन्न एजेंसियों को जंगल झारभूमि से संबंधित अनापत्ति एवं एफआरए एवं विभिन्न स्तर के राजस्व पदाधिकारियों के न्यायालयों की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। बैठक में अपर समाहर्त्ता राजेश बरवार, बुंडू के अनुमण्डल पदाधिकारी उप समाहर्त्ता भूमि सुधार व जिले के सभी अंचलाधिकारी एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी-कर्मी उपस्थित थे।
भूमि चिन्हितीकरण के बाद प्रस्ताव भेजने का निर्देश
बैठक में डीसी ने द्वारा भारत सरकार तथा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों को भूमि हस्तांतरण की समीक्षा की गयी। उन्होंने भूमि हस्तांतरण के लिए प्राप्त अधियाचना की अंचलवार अद्यतन स्थिति की जानकारी ली। डीसी ने संबंधित अंचल अधिकारी को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए भूमि चिन्हितीकरण के बाद प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया। थाना भवनों के लिए भूमि अधियाचना की समीक्षा के दौरान डीसी ने कहा कि भविष्य को देखते हुए थाना भवनों के लिए भूमि अधियाचना की गयी, आनेवाले दिनों में विधि-व्यवस्था के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण है. उन्होंने कहा कि जिन थाना भवनों के लिए भूमि चिन्हित की जानी है उसे पूरा कर जल्द से जल्द प्रस्ताव भेजें। जिले में नेशनल हाईवे के चल रहे प्रोजेक्ट और कांटाटोली फ्लाई ओवर निर्माण में भू-अर्जन और भुगतान की अद्यतन स्थिति की भी समीक्षा की गयी। पलमा-गुमला सेक्शन अंतर्गत सरकारी एवं अधिग्रहित जमीन के म्यूटेशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का निर्देश डीसी ने दिया.
सभी सीओ को दिए कई निर्देश
बैठक में डीसी ने लैंड डिमार्केशन, सक्सेशन पार्टिशन-म्यूटेशन आदि की भी अंचलवार समीक्षा की। म्यूटेशन से संबंधित मामलों की समीक्षा करते हुए उन्होंने सभी अंचल अधिकारियों को निष्पादन योग्य मामलों का निर्धारित समय में निपटारा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि 90 दिनों से ज्यादा के म्यूटेशन के मामलों का यथाशीघ्र निष्पादन करें। बैठक में डीसी ने आय, आवासीय और जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सभी अंचल नियमित रूप से अपने कोर्ट की कार्यवाही करें। सारे कॉउज लिस्ट और ऑर्डर को ऑनलाइन अपलोड करें।