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Saturday, April 19, 2025
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खूंटी – अब क्रेता या विक्रेता घर बैठे ऑनलाइन स्टांप की खरीद व निबंधन शुल्क का भुगतान कर सकते हैं

खूंटी – आज जिला अवर निबंधन कार्यालय में जिला अवर निबंधक, श्री बाल्मीकि साहू की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में दस्तावेज लेखकों, मुद्रांक विक्रेताओं एवं अधिवक्ताओं ने भाग लिया। उन्होंने बताया कि अब स्वयं से सहज रूप से ऑनलाइन खरीद सकते हैं स्टांप। इस दौरान बताया गया कि पांच सितंबर से नई व्यवस्था लागू होगी। राज्य सरकार द्वारा झारखंड स्टॉक होल्डिंग कारपोरेशन से एकरारनामा रद्द होने के पश्चात निबंधन विभाग ने नई व्यवस्था लागू की है। इसके तहत अब क्रेता या विक्रेता घर बैठे ऑनलाइन स्टांप की खरीद व निबंधन शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। बैठक के दौरान खूंटी जिला अवर निबंधक, बाल्मीकि साहू ने बताया कि नई व्यवस्था लागू होने के बाद अब लोगों को काफी राहत मिलेेगी। उन्होंने बताया कि पहले स्टांप की खरीद व निबंधन शुल्क भुगतान के लिए लोगों को काफी भाग-दौड़ करनी पड़ती थी। नई व्यवस्था लागू होने के बाद से लोग अब स्वयं से सहज रूप से स्टांप की खरीद सकते है। इस व्यवस्था के लागू होने से लोग अतिरिक्त खर्च से बचेंगे। साथ ही सरकार को अतिरिक्त राजस्व मिलेगा।
*जिला अवर निबंधक द्वारा विस्तार से बताई गई प्रक्रिया*
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इस दौरान जिला अवर निबन्धक द्वारा विस्तार से प्रक्रिया के सम्बंध में जानकारी दी गयी। उन्होंने बताया कि डीड ऑनलाइन किये जाने के बाद एक टोकन नंबर मिलेगा।
स्टांप शुल्क की खरीद के लिए राज्य सरकार के निबंधन विभाग की वेबसाइट खोलने के साथ ही ग्रास पेंमेंट क्लीक करें। वहां पर स्टांप ड्यूटी सेलेक्ट करने के बाद पहले से प्राप्त टोकन नंबर उपलब्ध कराएं। इसके बाद पार्टी वेंडर या वेंडी का नाम सेलेक्ट करेंगे, वहां डिपोजिटर का नाम दिखेगा। यहां पर अमाउंट डालने के बाद प्रोसिड करने के साथ ही आॅनलाइन भुगतान हो जायेगा। उन्होंने बताया कि भुगतान की पूरी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद स्टांप का प्रिंट भी लिया जा सकते है। *उदाहरण स्वरूप श्री साहू ने एक स्टांप अपने कार्यालय से ग्लौसी पेपर में प्रिंट कर एक निबंधनार्थ, श्री अजय कुमार सिंह को अपने हाथों से प्रदान किया।* उन्हेांने बताया कि होल्डिंग कारपोरेशन से चार सितंबर तक खरीदा गया स्टांप ही मान्य रहेगा। इस स्टांप का उपयोग आगामी कुछ दिनों तक किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त ई-चालन के माध्यम से SBI की प्राधिरिकित शाखा से भी स्टाम्प का भुगतान किया जा सकता है ।उन्होने बताया कि पहले सम्बन्धित कारपोरेशन को मिल रहा कमीशन अब सरकार का होगा, इससे सरकार की अतिरिक्त आय होगी। साथ ही निबंधन करनेवाले क्रेता-विक्रेता ,दस्तावेज लेखक ,वकील को भी लाभ होगा।साथ ही उन्होंने जानकारी देने के क्रम में बताया कि निबंधन विभाग के NGDRS पोर्टल के माध्यम से दस्तावेज निबंधन, सची प्रतिलिपि, खोज, सम्पति अवभार एवं अन्य सभी कार्य egrass के माध्यम से किया जा सकता है।

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