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Monday, December 23, 2024
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गिरिडीह – कंटेंटमेंट जोन के बाहर राज्य अंदर बस द्वारा सार्वजनिक परिवहन प्रारंभ करने की अनुमति

झारखंड सरकार एवं सचिव, परिवहन विभाग झारखंड के निर्देश के आलोक में कंटेंटमेंट जोन के बाहर राज्य अंदर बस द्वारा सार्वजनिक परिवहन प्रारंभ करने की अनुमति दी गई है। राज्य में परिवहन के संबंध में भाड़े की टैक्सी के लिए ऑटो रिक्शा/टेम्पो/ई रिक्शा/मैनुअल रिक्शा तथा निजी वाहन के लिए विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किया गया है। बस परिचालन के लिए सभी बस मालिक/ऑपरेटर एवं आम नागरिकों को सूचित किया जाता है कि उन्हेें निम्नलिखित शर्तों के साथ राज्य के अंदर बस चलाने की अनुमति होगी।
1. किसी भी कोविड पॉजिटिव व्यक्ति तथा जिन व्यक्तियों का कोवीड टेस्ट सैंपल लिया गया है, उन्हेें कोवीड टेस्ट रिपोर्ट आने तक यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी।
2. बसों का परिवहन विभाग द्वारा विधिवतनिबंधित एवं निश्चित रूट पर सक्षम प्राधिकार द्वारा परमिट प्राप्त होना चाहिए। सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत परमिट बसों के लिए आवागमन पास माना जाएगा।
3. बसें अपने परमिट प्राप्त रूटों पर चलाई जाएगी तथा परमिट में आवंटित थारा व स्थल में ही रुकेगी। इनका अनुपालन नहीं करने से आपदा प्रबंधन नियम एवं एमवी एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
4. यात्रियों को मास्क/फेस कवर और ग्लब्स लगाना अनिवार्य होगा। परंतु फेस शिल्ड पहनना सबसे सुरक्षित रहेगा। ड्राइवर और कंडक्टर को मास्क के साथ फेस शिल्ड पहनना अनिवार्य होगा।
5. वाहनों में बैठने के समय सभी को सामाजिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा। वाहन रुकने के स्थान पर लोगों के उतरने एवं चढ़ने के समय भी सामाजिक दूरी का अनुपालन करना होगा, इसे कंडक्टर सुनिश्चित करेंगे। बसों में प्रवेश के समय थर्मल स्कैनर से यात्रियों के तापमान की जांच की व्यवस्था वाहन मालिकों द्वारा की जाएगी। तथा सामान्य से अधिक तापमान वाले व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन यात्रियों को सलाह दिया जाएगा कि वे अविलंब चिकित्सीय परामर्श प्राप्त करें।
6. यात्रा के दौरान चालक/यात्रियों द्वारा धूम्रपान/पान/गुटखा/खैनी खाना प्रतिबंधित रहेगा।
7. यात्रा के दौरान हाथों से अनावश्यक मुंह, आंख, नाक आदि न छुएं। सार्वजनिक स्थानों/बस स्टैंड/टैक्सी स्टैंड में यत्र तत्र थूकना वर्जित रहेगा। पकड़े जाने पर दंड के भागी होंगे एवं कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
8. यात्री एवं चालकों से अनुरोध है कि स्मार्टफोन रहने पर भी आरोग्य सेतु एप इंस्टॉल कर उन्हें ऑन रखेंगे।
9. यात्रा करने वाले सभी लोगों से अपील की जाती है कि घर पहुंचने पर अपने कपड़े बदल कर उन्हें साफ कर स्नान अवश्य करें। तथा कुछ दिनों तक घर के वृद्ध व्यक्तियों/रोगग्रस्त व्यक्तियों से सामाजिक दूरी बनाकर रखें। ताकि संक्रमण की संभावना को रोका जा सके।
10. यात्रा के दौरान पानी की उपलब्धता होने पर खाने-पीने के पूर्व अपने हाथ साबुन से धोएं एवं पानी की उपलब्धता नहीं होने पर सैनिटाइजर से हाथों को सैनिटाइज करें।
11. बसों में स्प्रे सैनिटाइजर रखना होगा। एवं प्रत्येक बार में यात्री के बैठने के पूर्व सीटों को सैनिटाइज करना होगा एवं पूरी बस को सोडियम हाइपोक्लोराइड जैसे रसायनों से डिसिनफेक्ट करना होगा।
12. बसों में प्रवेश तथा निकासी के दरवाजे अलग-अलग रखने होंगे अथवा अलग-अलग दरवाजे नहीं रहने पर निकासी एवं प्रवेश करने वाले यात्रियों को अलग-अलग समय पर अनुमति देनी होगी।
13. यात्रियों से अनुरोध है कि वाहनों की रेलिंग का उपयोग कम से कम करें एवं बस कंडक्टर इसका ध्यान रखें। साथ ही यात्रा के दौरान अपने सामान डिक्की में रखना अनिवार्य होगा। 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों अन्य रोगों से ग्रस्त व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आवश्यक सेवाओं और स्वास्थ्य प्रयोजनों को छोड़कर घर रह पर रहने की सलाह दी जाती है।
14. बसों में निम्नलिखित रुप से सीटों की संख्याकन करना होगा तथा सीट के अनुरूप ही यात्री यात्रा कर पाएंगे। सीट के अतिरिक्त एक भी यात्री नहीं लिया जाएगा।
क. बड़ी बसें- अधिकतम सीट 52, अनुमान्य यात्री 26
ख. बस – अधिकतम सीट 40, अनुमान्य यात्री 24
ग. छोटी बस – अधिकतम सीट 32, अनुमान्य यात्री 16
घ. मिनी बस – अधिकतम सीट 22, अनुमान्य यात्री 11
च. मैक्सी/कैब/ओमनी बस – अधिकतम सीट 12, अनुमान्य यात्री 6
15. बस के चालक को यात्रा कर रहे यात्री की सूचना यात्री पंजी में निम्न प्रपत्र में दर्ज करनी होगी। एवं उसे सुरक्षित रखना होगा तथा कांटेक्ट ट्रेसिंग के लिए प्रशासन द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध कराना होगा।
प्रपत्र का विवरण:- तिथि, यात्री का नाम, पूरा पता, कहा से कहा यात्रा करना है, मोबाइल नंबर।
16. यात्रा करने वाले यात्री यात्रा करने वाले बसों का निबंधन संख्या एवं यात्रा की तिथि निश्चित रूप से अपने पास संधारित रखेंगे। जिसे कांटेक्ट ट्रेसिंग के लिए प्रशासन द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध कराना होगा।
17. बस मालिक रूटवार एवं तिथिवार ड्राइवरों/सहायकों का नाम एवं मोबाइल नंबर रखेंगे एवं प्रशासन द्वारा मांगी जाने पर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए उपलब्ध कराएंगे।
18. ड्राइवर के केबिन में यात्रियों का प्रवेश नहीं होगा, ना ही कोई यात्री उस केबिन में बैठेंगे। बसों में ड्राइवर का केबिन नहीं रहने पर प्लास्टिक/पर्दे में ड्राइवर केबिन तैयार कर उन्हें यात्रियों के संपर्क से अलग रखना अनिवार्य होगा।
*- जिला प्रशासन द्वारा किए जाने वाले कार्य…*
19. वाहनों के परिचालन संबंधी उपरोक्त निर्देश परमिट की शर्तों के पार्ट माने जाएंगे। उल्लंघन की स्थिति में मोटर वाहन अधिनियम के साथ-साथ आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अधीन संबंधित चालक वाहन स्वामी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
20. जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा वाहन मालिकों को सड़क सुरक्षा एवं कोविड-19 के संक्रमण से बचाव एवं बढ़ती जा रही सावधानियों संबंधित पंपलेट पर्याप्त संख्या में उपलब्ध कराया जाएगा जिसका वितरण यात्रियों के बीच किया जाएगा।
21. जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, गिरिडीह के द्वारा बस स्टैंड/टैक्सी स्टैंड पर अनाउंसमेंट की व्यवस्था करेंगे। जिसके माध्यम से कोविड-19 के संक्रमण से बचाव संबंधी उपायों को प्रसारित करेंगे। साथ ही लोगों को भीड़ न लगाने, यत्र तत्र ना थूकने, मास्क पहनने आदि की हिदायत भी दी जाएगी।
22. नगर आयुक्त, नगर निगम गिरिडीह के द्वारा नगर निकायों के बस स्टैंड पर आवश्यक साफ सफाई एवं सैनिटाइजेशन सुनिश्चित किया जाएगा।
23. सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/सभी अंचलाधिकारी/इंसीडेंट कमांडर कंटेंटमेंट जोन में स्थानीय जिला प्रशासन के निर्देशों के अनुरूप कार्य करना होगा। इन क्षेत्रों में वाहनों को रोकना, खाना-पीना एवं अन्य क्रियाओं के साथ घूमना फिरना प्रतिबंधित रहेगा।
24. ये शर्तें विश्वव्यापी कोरोना संकट से निबटने एवं कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए है। हिना का अनुपालन नहीं करने से आपदा प्रबंधन एक्ट एवं एमवी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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