दिनांक 23.09.2020 को उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी की अध्यक्षता में झारखंड शिक्षा परियोजना के तहत जिला कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु वार्षिक कार्य योजना एवं बजट, असैनिक निर्माण कार्य के अंतर्गत रॉयल्टी निर्धारण, जिला स्तरीय पदों पर कार्यरत कर्मियों का संविदा विस्तार, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की शिक्षिकाओं के वार्षिक वेतन वृद्धि तथा जिले के देवरी एवं अन्य प्रखंडों में कार्यरत पारा शिक्षकों के चयन से संबंधित समीक्षा की गई। बैठक के दौरान उपायुक्त ने उक्त सभी कार्यों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व उचित दिशा-निर्देश दिया।
बैठक के दौरान जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों के लिए कुल 136.47 करोड़ रुपए की राशि प्रावधानित है। उन्होंने कहा कि विद्यालय अनुदान हेतु नामांकन के अनुरूप स्वीकृत राशि का 50% वैसे विद्यालयों को हस्तांतरित किया जाना है जिस विद्यालय में गत वर्ष अनुदान दिया गया था। इस संबंध में उपायुक्त ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को निदेशित किया कि वैसे विद्यालय जहां राशि का हस्तांतरण नहीं हो पाया है उन विद्यालयों को इस वर्ष शत-प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इसके अलावा उपायुक्त ने असैनिक निर्माण कार्य अंतर्गत रॉयल्टी का निर्धारण की समीक्षा करते हुए कहा कि रॉयल्टी की राशि कुल प्राक्कलन के अंतर्गत ही प्रावधान इत होती है। P.w.d. कोड के अनुसार रॉयल्टी का भुगतान कार्यकारी एजेंसी/ संवेदक के माध्यम से किया जाता है। साथ ही उपायुक्त ने कहा कि खनन विभाग द्वारा रॉयल्टी का निर्धारण मापी पुस्तिका संधारण में विलंब के कारण दोगुनी राशि निर्धारित करने का तथ्य सही नहीं है। दोगुनी रॉयल्टी कार्य के दौरान ली जाने वाली सामग्री का चालान अदा नहीं करने के कारण निर्धारित किया जाता है। साथ ही वर्ष 2005-06 से 2012-13 तक जिन योजनाओं का मापी पुस्तिका तैयार नहीं हुई है, उन विद्यालयों की सूची तैयार कर मापी पुस्तिका अविलंब तैयार करना सुनिश्चित करें। इसके अलावा उपायुक्त द्वारा जिला स्तरीय पदों पर कार्यरत कर्मियों की संविदा की विस्तार की समीक्षा करते हुए संबंधित पदाधिकारी को उचित दिशा-निर्देश दिया गया।
उपायुक्त ने कस्तूरबा गांधी विद्यालय में कार्यरत शिक्षिकाओं के वार्षिक वेतन वृद्धि एवं परिलब्धि की समीक्षा करते हुए कहा कि शिक्षिकाओं का मासिक परिलब्धि में 20 प्रतिशत की वृद्धि की गई है परंतु 20 हजार प्रति माह (20 प्रतिशत सहित वार्षिक वेतन वृद्धि) तक सीमित किया गया है एवं संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित 20000 रुपए प्रति माह से अधिक परिलब्धि होने की दशा में अतिरिक्त राशि का भुगतान राज्य संपोषित वर्ग 9 से 12 के लिए संचालित कक्षाओं में प्राप्त निधि से करना सुनिश्चित करें। इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा राज्य परियोजना निदेशक से शिक्षिकाओं के वेतन वृद्धि पर विचार करने हेतु अनुरोध किया गया। इसके अलावा देवरी एवं अन्य प्रखंडों में कार्यरत पारा शिक्षकों के चयन से संबंधित समीक्षा करते हुए उपायुक्त द्वारा मानदेय भुगतान पर लगाई गई रोक हटाने एवं उक्त से संबंधित अन्य उचित दिशा निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया गया।
*■ बैठक में इनकी रही उपस्थिति..*
उपायुक्त की अध्यक्षता में मुख्य रूप से असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, कार्यपालक अभियंता, पेयजल व स्वच्छता प्रमंडल ।।, संबंधित प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, सचिव व अध्यक्ष, संबंधित टीचर्स एसोसिएशन व अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित थे।