उपायुक्त चितरंजन कुमार ने जानकारी देते हुए बताया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 से अनाच्छादित सुपात्र लाभुकों को राज्य सरकार के मापदंड पर झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अनुदानित दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।
राज्य सरकार द्वारा जिला वार लक्ष्य वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर अनुपातिक रूप से किया गया है जिसमें साहिबगंज जिला का लक्ष्य 52317 सदस्य निर्धारित किया गया है जिसे प्रखंड निकाय वार 2011 की जनगणना के अनुसार आनुपातिक रूप से लक्ष्य का निर्धारण किया गया।
संबंधित योजना अंतर्गत आच्छादित होने वाले लाभुकों का पंचायत वार, शहरी वार्ड वार, लक्ष्य संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी और कार्यपालक पदाधिकारी को पूरा करने का लक्ष्य दिया गया।उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय खाद सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत पूर्व में समर्पित समस्त लंबित आवेदन पत्रों को इस योजना अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों की श्रेणी में सम्मिलित करते हुए आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी।
उन्होंने कहा जिन आवेदक कर्ताओं द्वारा पूर्व में ऑनलाइन आवेदन समर्पित किया जा चुका है उन्हें पुनः इस योजना का लाभ देते हुए ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन समर्पित करने की आवश्यकता नहीं होगी ।उन्होंने बताया कि आवेदनों को निर्धारित समावेशन/ अपवर्जन मानक के संदर्भ में संबंधित पंचायत सेवक, आंगनबाड़ी सेविका, प्रधानाध्यापक या शिक्षक के द्वारा आवेदन जांच करते हुए 2 गुनी संख्या में आवेदकों की प्रारूप प्राथमिकी प्राथमिकता सूची तैयार कर की जाएगी।
जिसकी हार्ड कॉपी प्रखंड विकास पदाधिकारी और कार्यपालक पदाधिकारी नगर निकाय के कार्यालय में जमा की जाएगी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी और कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र में इसकी सॉफ्ट कॉपी तैयार कर जिला आपूर्ति कार्यालय को भी भेजा जाएगा।
उपायुक्त ने जानकारी देते हुए कहा कि पंचायत स्तरीय, शहरी वार्ड स्तरीय सभी का यह दायित्व होगा कि अंतिम प्राथमिक प्राथमिकता सूची में उक्त पंचायत वार्ड के सबसे जरूरतमंद व्यक्ति का नाम किसी भी हालत में छूटने ना पाए।
उन्होंने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार ई सी आर एम एस पोर्टल पर लंबित मामलों को 24.09.2020 से 30.09.2020 तक विशेष अभियान चलाकर झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के मानकों के अनुरूप सत्यापन कार्य संपन्न करना सुनिश्चित किया जाएगा। इस कार्य में संबंधित प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी लंबित आवेदनों की सूची एवं विवरण उपलब्ध कराने में अपने-अपने प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं कार्यपालक पदाधिकारी को सहयोग करेंगे।