रामगढ़ 27 जून : स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ( माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ) , झारखण्ड सरकार , रॉची द्वारा निजी विद्यालयों द्वारा दिनांक 23.03.2020 से लॉकडाउन अवधि के फीस के संबंध में विस्तृत निर्देश दिये गये हैं । उक्त आदेश के आलोक में सभी तरह के निजी विद्यालयों ( गैर अनुदानित / अनुदानित / विभिन्न संस्थाओं / ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालय यथा डी ० ए ० वी ० आदि सहित अन्य सभी प्रकार के निजी विद्यालय ) को , नोवल कोरोना वायरस के आलोक में लॉकडाउन से उत्पन्न हुई समस्या व तदोपरांत छात्रों / अभिभावकों को राहत देने के आलोक में , उपायुक्त , रामगढ़ द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम -2005 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विभागीय आदेश के अनुपालन के संबंध में निम्न आदेश दिए गए है।1 – शैक्षणिक सत्र 2020-21 हेतु विद्यालय शुल्क में किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं की जायेगी ।2 – विद्यालयों का पूर्ववत् संचालन प्रारंभ होने से पूर्व मात्र शिक्षण शुल्क मासिक दर पर लिया जायेगा ।3 – किसी भी परिस्थिति में शिक्षण शुल्क जमा नहीं करने के कारण किसी भी छात्र का नामांकन रद्द नहीं किया जाएगा तथा ऑनलाईन शिक्षण व्यवस्था की सुविधा से वंचित नहीं किया जायेगा ।4 – विद्यालय में नामांकित सभी छात्रों को बिना किसी भेदभाव के ऑनलाईन शिक्षण व्यवस्था हेतु आईडी एवं पासवर्ड तथा ऑनलाईन शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराने की पूर्ण जिम्मेवारी विद्यालय प्रमुख की होगी ।5 – विद्यालय बंद रहने की अवधि तक किसी भी प्रकार का वार्षिक शुल्क, यातायात शुल्क या अन्य किसी प्रकार का शुल्क अभिभावकों से नहीं लिया जायेगा । उक्त से संबंधित शुल्क विद्यालय में पुनः शिक्षण कार्य प्रारंभ होने के पश्चात् समानुपातिक आधार पर अभिभावकों से ली जा सकती है । किसी विद्यालय द्वारा इस आदेश निर्गत होने के तिथि के पूर्व यदि वार्षिक शुल्क , यातायात शुल्क या अन्य किसी प्रकार का शुल्क ( शिक्षण शुल्क ( Tution Fees ) के अतिरिक्त ) अभिभावकों से लिया गया है तो लॉकडाउन के पश्चात् पुन : शिक्षण कार्य प्रारंभ होने पर आने वाले महीने के शुल्क के विरूद्ध उसे एडजस्ट किया जायेगा।6 – किसी भी परिस्थिति में अभिभावकों से विलम्ब शुल्क ( Late Payment Charge ) नहीं लिया जायेगा ।7 – विद्यालय में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के वेतनादि में किसी भी प्रकार की कटौती या रोक नहीं लगायी जायेगी ।8 – विद्यालय प्रबंधन द्वारा शुल्क हेतु कोई नया मद सृजित कर अभिभावकों पर अतिरिक्त आर्थिक दबाव नहीं बनाया जायेगा ।9 – उपरोक्त निदेशों का अनुपालन नहीं करने की स्थिति में या आदेश का उल्लंघन होने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुसार दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी ।