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Monday, December 23, 2024
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देवघर – एसडीओ ने शहरी क्षेत्र का औचक निरीक्षण कर विभिन्न कोचिंग संस्थानों पर की कार्रवाई

देवघर। मंगलवार को अनुमंडल पदाधिकारी सह अनुमंडल दंडाधिकारी श्री दिनेश कुमार यादव के नेतृत्व में देवघर शहरी क्षेत्र अन्तर्गत विभिन्न चैक-चैराहों का निरीक्षण कर विधि-व्यवस्था व सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया।
निरीक्षण के क्रम में अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पाया गया कि विभिन्न क्षेत्रों में कोचिंग संस्थानों को खोलकर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। ऐसे में कुल 05 कोचिंग संस्थानों यथा-संकल्प कोचिंग सेन्टर, सुपर कोचिंग सेंटर, एसआरडी कोचिंग सेन्टर अनमोल साइंस क्लासेस एवं अमर कोचिंग सेन्टर को अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा बंद कराया गया। साथ हीं सभी कोचिंग संचालकों को सख्त हिदायत दी गयी कि राज्य सरकार के निदेशानुसार वर्तमान में किसी भी शैक्षणिक संस्थानों को खोलने की अनुमति नहीं दी गयी है। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो इसको लेकर ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से उन्हें पढ़ाएं। इसके अलावे उन्होंने सभी को स्पष्ट शब्दों में निदेशित किया कि दोबारा कोचिंग संस्थानों को खोलने पर *आईपीसी की धारा-188 और NDMA एक्ट* के तहत् कड़ी कार्रवाई की जायेगी।
इस दौरान अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा जानकारी दी गयी कि वर्तमान में मास्क व सामाजिक दूरी का अनुपालन करना सभी के लिए अनिवार्य रूप से सरकार द्वारा लागू किया गया है। ऐसे में कोचिंग संचालन के दौरान जहां बच्चे बिना मास्क के हीं मौजूद मिले, वहीं शारीरिक दूरी के नियम का पालन नहीं किया जा रहा था।
इसके साथ हीं कोरोना वायरस संक्रमण के बचाव के लिए निर्धारित किए गए सेनिटाइजर, हैंडवॉश की भी व्यवस्था नहीं की गई थी, जिसके चलते कोचिंग को सील की गई है।
निरीक्षण के पश्चात अनुमंडल पदाधिकारी-सह-अनुमंडल दण्डाधिकारी श्री दिनेश कुमार यादव ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि वर्तमान में कोरोना संक्रमण के प्रति हम सभी को विशेष सावधानी व सर्तकता बरतने की जरूरत है। देवघर अनुमंडल क्षेत्र अन्तर्गत प्रायः ऐसा देखा जा रहा है कि लोग मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं। साथ हीं बाजारों में व घर के बाहर सामाजिक दूरी का अनुपालन भी सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। वे दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का भी प्रयोग नही करते हैं।ऐसे में नियमों के उल्लंघन करने वालों पर सुसंगत धाराओं के तहत कठोर कार्रवाई के साथ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन व मास्क का उपयोग न करने पर कठोर दंडात्मक करवाई की जाएगी।
इसके अलावा उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अपने घरों से बाहर निकलते समय हर हाल में मास्क या फेस कवर का उपयोग करें। मास्क या फेस कवर ऐसे पहने की मुंह और नाक पूरी तरह से ढ़के और कोशिश करें कि आपके मास्क और मुंह के बीच कोई दूरी न रहे। सबसे महत्वपूर्ण भीड़-भाड़ वाले जगहों में सामाजिक दूरी का अनुपालन करते हुए दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करें। न्यूज़ सोर्स न्यूज़ मकरान्त देवघर

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