दिनांक 08.10.2020 को उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी की अध्यक्षता में जिले के नगर भवन में दुर्गा पूजा को लेकर विधि व्यवस्था संधारण हेतु एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान दुर्गा पूजा को लेकर विधि व्यवस्था के संधारण हेतु आवश्यक व उचित दिशा निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया गया। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि झारखंड सरकार द्वारा अनलॉक-05 से संबंधित आदेश जारी किया गया है जिसके तहत राज्य के कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी धार्मिक स्थल खोले जाएंगे। साथ ही गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा दुर्गा पूजा को लेकर आवश्यक गाइडलाइन जारी किया गया है। बैठक के दौरान दुर्गा पूजा के अवसर को लेकर विशेष साफ सफाई, सेनिटाइजेशन तथा सार्वजनिक स्थलों पर पेयजल की व्यवस्था आदि व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने एवं कोविड-19 प्रोटोकॉल का अक्षरशः अनुपालन करने का दिशा निर्देश दिया गया। साथ ही उपायुक्त ने सभी अनुमंडल पदाधिकारी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं सभी थाना प्रभारी को को निर्देशित किया कि कोविड-19 से बचाव एवं रोकथाम से संबंधित प्रोटोकॉल का सभी मंदिर प्रबंधकों/संचालकों के साथ सुनियोजित ढंग से विचार विमर्श करना सुनिश्चित करें ताकि आम जनों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। साथ ही साथ कोविड-19 को नियंत्रित किया जा सके।
■ दुर्गा पूजा को लेकर जारी किया गया आदेश-
● दुर्गा पूजा का आयोजन मंदिर, घरों के अलावा छोटे स्तर पर तैयार किये गये पंडालों में किया जा सकता है, जहां किसी तरह का कोई भीड़ नहीं होगी, सिर्फ पूजा होगी।
● पंडालों को ऐसा बनाया जाना है, जिसमें बाहर से कोई मूर्ति नहीं दिख सके और ना ही भीड़ लग सके।
● किसी तरह की लाइटिंग पूजा पंडाल या आसपास के इलाके में करने पर पाबंदी रहेगी।
● किसी तरह का थीम पर कोई पंडाल या मंडप नहीं बनेगा।
● किसी तरह का तोरण द्वार या स्वागत गेट किसी भी आयोजन के दौरान नहीं बनाया जायेगा।
● सिर्फ पंडाल में जहां मूर्ति रहेगी, वहीं ढंका हुआ रहेगा नहीं तो सारा एरिया खुला हुआ रखने को कहा गया है।
● मूर्ति की साइज सिर्फ 4 फीट की ही होनी चाहिए।
● किसी तरह का कोई पब्लिक एड्रेस सिस्टम, लाउडस्पीकर सिस्टम नहीं रहेगा।
● किसी तरह का मेला नहीं लगेगा।
● किसी तरह का फूड स्टॉल नहीं लगेगा।
● दुर्गा पूजा के पंडाल में एक समय में पुजारी और आयोजक को मिलाकर सिर्फ 7 लोग ही रह सकते है।
● किसी तरह का विसर्जन जुलूस नहीं निकलेगा, सिर्फ प्रशासन जहां तय करेगा, वहां सादगी से जाकर विसर्जन किया जाना है।
● किसी तरह का सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं होगा।
● किसी तरह का कोई प्रसाद, भोग वितरण या भोज कराने की इजाजत नहीं होगी।
● किसी तरह का कोई आमंत्रण भी नहीं बांटना है।
● किसी तरह का पंडाल या मूर्ति का उदघाटन कार्यक्रम नहीं होगा।
● किसी तरह का गरबा या डांडिया का कार्यक्रम आयोजित नहीं होगा।
● रावण का पुतला दहन को लेकर किसी तरह का कोई बड़ा आयोजन करने पर रोक रहेगी।
● सारे आयोजन के दौरान जो आयोजक और पुजारी है, वे मास्क पहने होने चाहिए।
● आपस में 6 फीट का पब्लिक डिस्टेंस अनिवार्य रूप से लागू रहेगा।
● जो लोग पूजा पंडाल या मंडप में होंगे, वे लोग सफाई का ख्याल रखेंगे और कोविड-19 के सारे प्रोटोकॉल का पालन करेंगे।
● पूजा के आयोजित स्थानीय प्रशासन के आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य होंगे।
● अगर किसी ने इस तरह के नियम का उल्लंघन किया तो उनके खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी।
*- धार्मिक स्थल/पूजा स्थल में संपूर्ण समय में फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। पुजारी या पादरी आदि के द्वारा मंत्र/भजन/प्रार्थना के दौरान फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक आसन का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। भक्त द्वारा अपने आसन साथ लाया जाएगा एवं पूजा/प्रार्थना के उपरांत वे उसे वापस साथ ले जाएंगे। भक्तों के बीच भक्तों एवं पुजारी/पादरी आदि के बीच शारीरिक स्पर्श नहीं हो इसका खास ध्यान रखा जाएगा। प्रवेश द्वार पर अचूक रूप से हैंड सैनिटाइजर एवं फॉर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था अनिवार्य होगा। सिर्फ बिना लक्षण वाले व्यक्तियों को ही मंदिर परिसर में प्रवेश करने की अनुमति होगी। धार्मिक स्थल एवं पूजा स्थल के परिसर को प्रतिदिन नियमित अंतराल पर सैनिटाइजर किया जाएगा। मंदिर परिसर में आने वाले प्रत्येक व्यक्तियों द्वारा मास्क एवं सामाजिक दूरी का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। मंदिर में भगवान के मूर्तियों एवं घंटों को छूना प्रतिबंधित रहेगा।*
■ कोविड-19 रोकथाम को लेकर दिया गया आवश्यक दिशा निर्देश…
– रेस्टोरेंट का संचालन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी SOP का अनुपालन करते हुए किया जाएगा। होटल एवं अन्य अतिथि गृह जैसे गेस्ट हाउस, धर्मशाला, लॉज आदि का संचालन भी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा SOP का अनुपालन करते हुए किया जाएगा।
*-* 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, गर्भवती महिला एवं 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे अपने घरों में ही रहें तथा कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करे।
*-* कार्यस्थल में कर्मियों के बीच सामाजिक दूरी का अनुपालन तथा दो पालियों के बीच पर्याप्त अंतराल, का अनुपालन सुनिश्चित करना है।
● जितने भी धार्मिक स्थल होंगे, उसमें सुप्रीम कोर्ट के एसओपी का पालन होगा, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा।
● धूम्रपान, तंबाकू के सेवन पर पाबंदी रहेगी।नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी।
● सार्वजनिक स्थानों पर थूकने की पाबंदी रहेगी।
● राज्य के भीतर ही आने जाने को लेकर जो नियम लागू किया गया था, वह प्रभावी रहेगा।
● अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं हो सकते है।
● शादी विवाह या अन्य समारोह में 50 से अधिक लोग नहीं जुटेंगे।
● सार्वजनिक स्थलों पर सामाजिक दूरी का अनुपालन करना सभी के लिए अनिवार्य होगा।
● मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
● शॉपिंग मॉल सामान्य तरीके से जिन नियमों से चल रहा है, वह चलता रहेगा।
● होटल, धर्मशाला, गेस्ट हाऊस, पब्लिक ट्रांस्पोर्ट पूर्व के नियमों से ही चलेंगे।
बैठक के दौरान उपायुक्त ने सभी पदाधिकारियों को निदेशित किया कि दुर्गा पूजा को लेकर विधि व्यवस्था संधारण हेतु अपने अपने अनुमंडल क्षेत्र में गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देश का अक्षरशः अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही दुर्गा पूजा को लेकर मूलभूत सुविधाएं तथा आवश्यक व्यवस्थाओं की उपलब्धता भी सुनिश्चित करेंगे। साथ ही साथ सभी प्रकार के मंदिर प्रबंधक एवं संचालकों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए सभी को राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करवाना सुनिश्चित करेंगे।
■ बैठक में इनकी रहीं उपस्थिति…
बैठक में मुख्य रूप से पुलिस अधीक्षक, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, जिला नजारत उप समाहर्ता, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी, गिरिडीह जिले के सभी थाना प्रभारी, संबंधित मंदिर प्रबंधकों/संचालकों एवं उपरोक्त के अलावा अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित थे।