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Monday, December 23, 2024
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साहिबगंज – प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले क्रशर यूनिट पर होगी सख़्त कार्रवाई

खनन टाॅस्क फोर्स की बैठक आयोजित – बैठक में संबंधित पदाधिकारियों को निदेशित किया कि जिला टाॅस्क फोर्स के द्वारा सुनियोजित तरीके से खनन, पत्थर धुलाई, बंदोबस्ती आदि कार्यों का निष्पादन सही तरीके से हो इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।
बैठक मे अवैध खनन को रोकने के लिए विभिन्न बिन्दुओं पर चर्चा की गई। इस दौरान बताया गया कि एसएच, एनएच, सड़क से कोई भी क्रशर प्लांट यूनिट 100 मीटर की दूरी पर होनी चाहिए, परंतु कई यूनिट हैं जो इन प्रावधानों का उलंघन कर रहें हैं। इसी संदर्भ में निर्देश दिया कि वैसे क्रशर प्लान्ट जो इन प्रावधानों का उलंघन कर रहें हों उन पर नियमानुसार कार्यवाई की जाए। एवं उन सभी प्लान्ट का सीटीओ तथा लाइसेंस रद्द करने का निर्णय लिया गया।
अवैध खनन, गाड़ियों द्वारा अवैध ढुलाई पर अंकुश लगाने के लिए टीम वर्क के रूप में कार्य करें, तथा उचित धाराओं के साथ कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया ।।
अवैध पत्थर ढुलाई के लिए वशेष अभियान चलाया जाएगा एवं गंगा किनारे पत्थर डंप करने वाले नाव, ऐसे वाहन जो अवैध ढुलाई में लिप्त हैं उन पर प्राथमिकी दर्ज़ की जाए तथा इसमें लिप्त लोगों को गिरफ़्तार करने का निर्णय लिया गया।
सभी वाहनों का पंजीकरण, इन्सुरेंस आदि चेक किया जाए अन्यथा जिला खनन टास्क फोर्स इस पर विधिसम्मत कार्यवाई करें।
वैसे वाहनों जो पत्थर ढुलाई के दौरान गाड़ियों में त्रिपाल ढंक कर नहीं रखते हैं ऐसे में प्रदूषण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित प्रावधान का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर प्रावधान के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में मजदूरों के लिए खनन संधारित क्षेत्रों में मेडिकल कैंप लगाने पर सहमति बनी।

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