रामगढ़: सोमवार को अनुमंडल पदाधिकारी सुश्री कीर्ति श्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़कर अनुमंडल कार्यालय रामगढ़ के सभागार में अंचल अधिकारी रामगढ़ श्री भोला शंकर महतो एवं जिले के विभिन्न छठ पूजा समितियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की।
इस दौरान उन्होंने सभी प्रतिनिधियों को बताया कि कोरोना को ध्यान में रखते हुए झारखंड सरकार द्वारा आगामी छठ पूजा के आयोजन के लिए विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस वर्ष छठ पूजा दिनांक 20.11.2020 एवं दिनांक 21.11.2020 को मनाया जाना है। इस हेतु गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग , झारखण्ड सरकार द्वारा छठ पूजा मनाने से संबंधित दिशा निर्देश एवं गाईडलाईन प्राप्त है । इसके आलोक में जिला प्रशासन रामगढ़ द्वारा सार्वजनिक नदियों / तालाबों / झीलों / बाँधों / डैमों / जलाशय एवं अन्य किसी भी जल निकाय पर छठ पूजा मनाना प्रतिबंधित किया गया है ।
1. चूँकि नदी / तालाब / झील / बाँध / डैम / जलाशय किसी अन्य जल निकाय में छठ पूजा करते समय दो गज की दूरी बनाये रखने संबंधित सोशल डिस्टेसिंग के राष्ट्रीय निदेश क अनुपालन को सनिश्चित कराना सम्भव नहीं है , इसलिए सार्वजनिक नदी / तालाब / झील / बाँध / डैम / जलाशय में छठ मनाने की किसी अन्य जल निकाय में अनुमति नहीं दी गयी है , ताकि कोविड -19 संक्रमण के प्रसार की संभावना को कम किया जा सके ।
2. किसी भी सार्वजनिक नदी / तालाब / झील / बाँध / डैम / जलाशयों एवं अन्य जल निकाय के तट पर या उसके आस – पास किसी भी प्रकार का कोई स्टॉल नहीं लगाया जायेगा ।
3. छठ पूजा के उद्देश्य से व्यक्तियों द्वारा छठ घाटों की इयरमार्किंग / बैरिकेडिंग / विशेष प्रकाश ( रोशनी ) की व्यवस्था निषेध होगी ।
4. सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार के पटाखे फोड़ने की अनुमति नहीं होगी।
5. किसी प्रकार के संगीत / मनोरंजन एवं अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं किया जाएगा।