1. कन्टेनमेंट जोन के बाहर खुली जगहों पर, लोगों को एकत्रित होने की अनुमति दी गई है, उपलब्ध स्थान पर किसी भी दो व्यक्तियों के बीच 6 फीट (2 गज़ की दूरी) के सामाजिक दूरी को ध्यान में रखते हुए लोगों को समायोजित किया जा सकता है।
2. सार्वजनिक स्थानों पर छठ पूजा के पालन के दौरान राष्ट्रीय निर्देशों का पालन किया जाएगा
■ फेस कवर पहनना अनिवार्य है।
■ व्यक्तियों को 6 फीट (2 गज़ दूरी) की न्यूनतम दूरी बनाए रखनी होगी।
■ सार्वजनिक स्थानों पर विशेष रूप से जल निकाय के भीतर थूकना प्रतिबंधित है।
3. छठ पूजा के लिए इस्तेमाल किए जा रहे किसी भी नदी / तालाब / झील / बांध जलाशय के किनारे या उसके पास किसी भी प्रकार का कोई स्टॉल नहीं लगाया जाएगा।
4. सार्वजनिक स्थानों पर पटाखे जलाने की अनुमति नहीं है।
5. संगीत या कोई अन्य मनोरंजन / सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं होगा।
7. छठ पूजा समितियां उपरोक्त दिशा-निर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने में जिला प्रशासन की सहायता करेंगी।
8. इन निर्देशों की अवमानना या उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध आईपीसी की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई के अलावा धारा 51 से 60 तक आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों और लागू होने वाले अन्य कानूनी प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।