रांची – भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के दल-बदल के मामले की सुनवाई के लिए विधानसभा अध्यक्ष की ओर से जारी नोटिस को चुनौती देनेवाली याचिका पर गुरुवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई.
जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में दाखिल आईए याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए विधानसभा के अधिवक्ता ने अदालत से समय की मांग की.
इसे अदालत ने स्वीकार करते हुए 14 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. इसके बाद इस मामले में अगली सुनवाई 15 दिसंबर को निर्धारित की गयी है.
दरअसल, प्रार्थी बाबूलाल मरांडी की ओर से मूल याचिका में संशोधन के लिए आईए याचिका दाखिल की गयी है. सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता आरएन सहाय ने अदालत को बताया कि उनके द्वारा आईए याचिका में विधानसभा अध्यक्ष के इस तरह के मामले में नोटिस जारी करने की वैधता पर सवाल उठाये गये हैं. इसके लिए उनकी ओर से विधानसभा के नियमों का हवाला दिया गया है.
कहा गया कि दल-बदल मामले में सुनवाई के लिए विधानसभा अध्यक्ष नोटिस जारी नहीं कर सकते हैं. इस पर विधानसभा के अधिवक्ता मनोज टंडन ने कहा कि वे इस मामले में अपना जवाब दाखिल करना चाहते हैं. इसलिए उन्हें समय दिया जाये.
बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष की ओर से दसवीं अनुसूची का हवाला देते हुए दल-बदल के तहत सुनवाई के लिए बाबूलाल मरांडी को नोटिस जारी किया गया है. इस मामले में भी विधानसभा न्यायाधिकरण में 17 दिसंबर को सुनवाई निर्धारित है.