रामगढ़: अनुमंडल पदाधिकारी श्रीमती कीर्तिश्री जी के निर्देश पर मंगलवार को जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी डॉ श्वेता अमृता लकड़ा द्वारा गोला प्रखंड अंतर्गत डीवीसी चौक एवं चितरपुर प्रखंड अंतर्गत रजरप्पा के विभिन्न क्षेत्रों का औचक निरीक्षण कर दुकानों में छापेमारी की गई।
डॉ लकड़ा द्वारा दुकानों का औचक निरीक्षण कर प्रतिबंधित पान मसालों के पैकटों को जब्त करने के उपरांत उन्हें नष्ट कर दिया गया। जांच के दौरान दोनों प्रखंडों के अंतर्गत लगभग 25 दुकानों में छापेमारी की गई इस दौरान कुल 14 दुकानों के दुकानदारों को गैरकानूनी रूप से तंबाकू बेचने का दोषी पाया गया। इसके विरुद्ध सभी 14 दुकानदारों से सिगरेट एवं अन्य तंबाकू पदार्थ (COTPA) एक्ट के अनुसार ₹200 की राशि फाइन के रूप में वसूली गई।
जांच के दौरान कई दुकानों में एक्सपायरी पेय पदार्थ पाए गए। जिस संबंध में जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी डॉक्टर स्वेता अमृता लकड़ा ने सभी जिले वासियों से दुकानों से किसी भी तरह के पेय पदार्थ को खरीदते वक्त एक्सपायरी डेट चेक करने की अपील की।
गौरतलब हो कि जांच सैम्पलों में मैग्निशियम कार्बोनेट पाए जाने के कारण पान पराग पान मसाला, शिखर पान मसाला, रजनीगंधा पान मसाला, दिलरुबा पान मसाला, राज निवास पान मसाला, मुसाफिर पान मसाला, मधु पान मसाला, विमल पान मसाला, बहार पान मसाला, सेहरत ब्रांड पान मसाला, पान पराग प्रीमियम पान मसाला के भंडारण, विनिर्माण, बिक्री वितरण पर 1 वर्ष के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। इसके साथ ही दिनांक 10 जून 2020 के बाद से उपरोक्त उत्पादों के भंडारण एवं परिवहन को भी पूर्ण रूप से अवैध माना गया है।