रामगढ़: सोमवार को जिला समाहरणालय सभागार में उपायुक्त श्री संदीप सिंह की अध्यक्षता में तंबाकू नियंत्रण के संबंध में जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।
प्रशिक्षण के दौरान सोशियो इकोनामिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी के कार्यक्रम समन्वयक श्री रिंपल झा के द्वारा सबसे पूर्व पीपीटी के माध्यम से राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत तंबाकू के इस्तेमाल, दुष्प्रभाव, वर्तमान में झारखंड राज्य में तंबाकू इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या, तंबाकू नियंत्रण के संबंध में केंद्र एवं राज्य स्तरीय कानून, वैश्विक व्यस्क तंबाकू सर्वेक्षण आदि के संबंध में विस्तार से जानकारी दी।
इस दौरान श्री झा के द्वारा सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 के मुख्य प्रावधान धारा 4, धारा 5, धारा 6, धारा 7 आदि के तहत तंबाकू विक्रेताओं अथवा सार्वजनिक स्थानों, शैक्षणिक संस्थानों आदि में तंबाकू का इस्तेमाल करने वाले लोगों के विरुद्ध किए जाने वाले कानूनी कार्रवाई की जानकारी दी।
बैठक के दौरान उपायुक्त ने अनुमंडल पदाधिकारी सहित मौजूद सभी अधिकारियों को जिले के सभी क्षेत्रों में कोटपा एक्ट के प्रावधानों के अनुसार सघन जांच अभियान चलाने का निर्देश दिया। इस दौरान उन्होंने सभी सरकारी कार्यालयों के अधिकारियों को उनके उनके कार्यालयों को तंबाकू मुक्त घोषित करते हुए तंबाकू मुक्त साइनेज लगाने का निर्देश दिया।
बैठक के दौरान पुलिस अधीक्षक श्री प्रभात कुमार ने मौजूद सभी पुलिस अधिकारियों को उनके उनके क्षेत्रों में कोटपा एक्ट की धारा 4 एवं 6 के तहत ₹200 के चालान एवं धारा 5 एवं 7 के तहत कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही उन्होंने तंबाकू नियंत्रण के संबंध में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
बैठक के दौरान उपायुक्त ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अपने स्तर से यह सुनिश्चित करें कि उनके क्षेत्र में बिना वैध लाइसेंस के कोई भी तंबाकू विक्रेता तंबाकू उत्पादों की बिक्री ना करें एवं तंबाकू के साथ कोई अन्य पदार्थ जैसे टॉफी, कोल्ड ड्रिंक, बिस्किट आदि ना बेचें।