सरकार के निर्देश के आलोक में उपायुक्त ने किया गठन
गठन कार्यकारी समिति के अनुसार मुखिया होंगे प्रधान
पंचयात चुनाव या छः माह जो भी पहले हो तक प्रभावी रहेगी समिति
राज्य सरकार के पंचायतो के संचालन की वैकल्पिक व्यवस्था के तहत कार्यकारी समिति का गठन करने संबंधित निर्देश के आलोक में उपायुक्त श्री शशि रंजन ने पलामू जिला में कार्यकारी समिति का गठन कर दिया है।
जिले में यह होगा समिति का स्वरूप
ग्राम पंचायत
अध्यक्ष : विघटित पंचायत के मुखिया
सदस्य : विघटित पंचायत के सभी निर्वाचित वार्ड सदस्य,प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी,प्रखंड समन्वयक, अंचल निरीक्षक और बीडीओ द्वारा नामित ग्राम पंचायत क्षेत्र का निवासी, तथा राज्य, केंद्र, रेल सार्वजनिक उपक्रम से सेवानिवृत्त कोई व्यक्ति। अनुसूचित क्षेत्रों में भी इसी प्रकार की कार्यकारी समिति का गठन होगा। इसमें सदस्य के तौर पर ग्राम पंचायत के अंतर्गत सभी पांरपरिक प्रधान चाहे उन्हें किसी भी नाम से जाना जाता हो।
पंचायत समिति
अध्यक्ष : विघटित पंचायत समिति के प्रमुख।
सदस्य : विघटित पंचायत समिति के विघटन की तिथि को झारखंड पंचायत राज अधिनियम की धारा 33 के अनुसार सदस्य रहे व्यक्ति,जिला पंचायत राज पदाधिकारी,संबंधित प्रखंड क्षेत्र के अनुमंडल पदाधिकारी व अंचल पदाधिकारी।
जिला परिषद
अध्यक्ष : विघटित जिला परिषद अध्यक्ष।
सदस्य : विघटित जिला परिषद के विघटन की तिथि को झारखंड पंचायती राज अधिनियम की धारा 49 के अनुसार सदस्य रहे व्यक्ति। कार्यकारी पदाधिकारी,जिला परिषद, निदेशक ग्रामीण विकास अभिकरण, परियोजना निदेशक आइटीडीए और उनकी अनुपस्थिति में जिला कल्याण पदाधिकारी।
इसी तरह उपायुक्त द्वारा जारी निर्देश के मुताबिक झारखंड पंचायत राज अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप ग्राम सभा का आयोजन चाहे जिस उद्देश्य से हो किया जा सकेगा।जारी आदेश के मुताबिक पंचायत सचिव, प्रखंड विकास पदाधिकारी, एवं उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी पूर्व की तरह अपने कर्तव्यों का निर्वाहन करते रहेंगे।
उपायुक्त द्वारा जारी निर्देश के मुताबिक कोई भी कार्यकारी समिति अपने गठन की तिथि से अधिकतम छः माह या चुनाव तक,जो भी पहले हो तक कार्य करेगी।