प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) से गर्भवती महिलाओं को लाभान्वित करें। इस योजना को लेकर महिलाओं में जागरूकता लाएं और उसका लाभ प्रदान देना सुनिश्चित करायें। यह बातें उपायुक्त श्री शशि रंजन ने कही। वे आज PMMVY को लेकर समाहरणालय सभागार में आयोजित जिलास्तरीय स्टीयरिंग एवं अनुश्रवण समिति की बैठक में बोल रहे थे।
उपायुक्त ने कहा कि पहले माह में ही गर्भवती महिला का पंजीकरण एवं एएनसी सुनिश्चित कराएं। आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका के माध्यम से इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कराएं, ताकि महिलाएं इस योजना का लाभ ले सकें। उन्होंने कहा कि लाभुकों के कागजात की त्रुटियों को दूर कराते हुए योजना का शीघ्र लाभ देना सुनिश्चित करायें। कागजातों में मामूली त्रुटि की वजह से लाभुकों को लाभ से वंचित नहीं होना पड़े, इसका ध्यान रखें और त्रुटि में सुधार कराकर लाभ दें। बैठक में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी आफताब आलम ने योजना के संदर्भ में विस्तृत जानकारी दी।
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती एवं प्रसूति महिलाओं को 5000 रुपये का प्रोत्साहन राशि दी जाती है। यह राशि लाभुकों को तीन किस्तों में भुगतान किया जाता है। गर्भावस्था का पंजीकरण कराए जाने पर प्रथम किस्त के रूप में 1000 रुपये दी जाती है। वहीं प्रथम एएनसी पूर्ण करने पर (छह माह की गर्भावस्था के पश्चात दावा किया जा सकता है) द्वितीय किस्त की राशि 2000 एवं बच्चे के जन्म का पंजीकरण तथा बच्चा के प्रथम टीकाकरण के दौरान तृतीय किस्त के रूप में 2000 दिए जाते हैं। इतना ही नहीं बल्कि योग्य लाभार्थी 1000 प्रोत्साहन राशि का नियमानुसार संस्थागत प्रसव के पश्चात जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से लाभार्थी को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत 5000 एवं जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत 1000 कुल 6000 रुपये दिए जाते हैं। लाभुक को यह राशि डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक खाते में दी जाती है। इस राशि से महिला के मजदूरी की क्षतिपूर्ति हो सकेगी तथा बच्चा के जन्म से पूर्व एवं बाद में वे आवश्यक आराम कर सकेगी।
बैठक में उपायुक्त श्री शशि रंजन के अलावा सिविल सर्जन डॉ. जॉन एफ केनेडी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी आफताब आलम, अग्रणी बैंक प्रबंधक अनुकरण तिर्की,
डीपीएम (स्वास्थ्य) दीपक कुमार, सीडीपीओ, प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी आदि उपस्थित थे