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Monday, April 21, 2025
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पूर्वी सिंघभूम – वाहन चलाते समय सड़क सुरक्षा नियमों का पालन अवश्य करें – उपायुक्त

सड़क सुरक्षा माह (18 जनवरी से 17 फरवरी 2021 तक) के अवसर पर रविन्द्रर भवन स्थित टैगोर एकेडमी में सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, पर सेमिनार का आयोजन। लोग जागरुक होंगे तभी सड़क दुर्घटनाओं में आएगी कमी – उपायुक्तवाहन चलाते समय सड़क सुरक्षा नियमों का पालन अवश्य करें –उपायुक्त जिला प्रशासन जल्द ही मोटर वाहन एक्ट एवं सड़क सुरक्षा के विभिन्न नियमों का समावेश कर पुस्तक लान्च करेगी – उपायुक्त अनुशासन एवं सड़क सुरक्षा के नियमों का अनुपालन कर ही हम सड़क दुर्घटना को रोक सकते है। – वरीय पुलिस अधीक्षकदुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद कर बने गुड समेरिटन- वरीय पुलिस अधीक्षकराष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत परिवहन विभाग के द्वारा आज साकची स्थित रविन्द्र भवन सभागार मे सड़क सुरक्षा माह की शुरुआत की गई। जिले मे एक माह तक चलने वाले इस कार्यक्रम का उदघाटन उपायुक्त श्री सुरज कुमार तथा वरीय पुलिस अधीक्षक डा तमिल वाणन ने दीप प्रजल्वित कर किया। यह सड़क सुरक्षा माह 18 जनवरी से 17 फरवरी तक चलेगा। इस अवसर पर सभागार में उपस्थित छात्र -छात्राओं एवं आम नागरिकों को संबोधित करते हुए उपायुक्त सूरज कुमार ने कहा कि इस सड़क सुरक्षा माह का मुख्य उद्देश्य लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करना है, लोग जागरूक होंगे तो इससे सड़क दुर्घटना में कमी लाई जा सकती हैं। इस अवसर पर उहोंने छात्र -छात्राओं से सीधा संवाद स्थापित करते हुए उन्होने सङक दुर्घटना के कई घटनाओं का उदाहरण भी दिए। उन्होंने कहा की जिला प्रशासन जल्द ही मोटर वाहन एक्ट एवं सड़क सुरक्षा के विभिन्न नियमों का समावेश कर पुस्तक लान्च करेगी, जिसे छात्र -छात्राओं curriculum activity मे भी शामिल किया जाएगा। जिससे छात्र -छात्राऐं उन नियमों कों अपने आदतों मे समावेश कर सके। उन्होंने बताया कि सड़क दुर्धटनाओ कारण होने वाली अधिकांश मृत्यू लगभग 70 प्रतिशत वाइर्कश की है , जिसकी उम्र सीमा 16 से 30 की होती है इसके लिए जिला प्रशासन आमजनों के साथ -साथ लक्षीत समूह एवं उनके अभिभावकों जागरूक करने का कार्य करेगी। जिला प्रशासन सड़क सुरक्षा माह की अन्तर्गत ड्राइविंग लाइसेंस की जांच एवं ड्राइवर की नेत्र जाच आदि कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।वरीय पुलिस अधीक्षक डॉ एम तमिल वाणन ने कहा कि परिजनों को अपने 18 साल से कम उम्र के बच्चो को वाहन नहीं चलाने देना चाहिए, वहीं बच्चे भी अपने परिजनों को बिना हेलमेट का वाहन चलाने के लिए उन्हें रोकना चाहिए. सड़क सुरक्षा माह के तहत शहर में मुख्य चैक चैराहों पर लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाएगां। सड़क सुरक्षा के लिए इन नियमों को अपनाएं- जब भी आप कोई वाहन चलाते तो नियमों का पालन करे, वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग न करें. दो पहिया वाहन चलते समय हेलमेट पहने, कार पर सीट बेल्ट का प्रयोग करे.वाहनों में ओवरलोड न करे, सिग्नल ने तोड़े आदि।वरीय पुलिस अधीक्षक ने सेमिनार में बताया कि किस तरह एक आम आदमी सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद कर गुड समेरिटन बन सकता है. गुड समेरिटन बनने के लिए लोग सड़क दुर्घटना में घायल लोगों की मदद कर सकते है, दुर्घटना स्थल पर पुलिस की मदद कर सकते है. इसके लिए ना तो पुलिस आपको पूछताछ के लिए बाध्य कर सकती है और ना ही अस्पताल कर्मी आपसे आपका नाम पता बताने के लिए बाध्य कर सकते है। गुड समेरिटन को प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जा सकती है साथ ही गुड समेरिटन प्रमाण पत्र भी दिया जा सकता है। उन्होंनें दुर्घटना स्थल पर आमलोगों मानवीय व्यहार करने की अपील की ।इस अवसर पर उप विकास आयुक्त ने कहा की आजकल के बच्चें सटंन्ट करते हें एवं दुर्घटना को आमंत्रित करतें है । अपने आप को एवं परिवार को बचाना है तो सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करना जरूरी हैं।इससे पूर्व जिला परिवहन पदाधिकारी दिनेश कुमार रंजन द्वारा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह एवं विषय (सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा,) पर उपस्थित अतिथियों को विषय प्रवेश कराया।इस अवसर पर उप विकास आयुक्त श्री परमेश्वर भगत, अपर उपायुक्त श्री प्रदीप प्रसाद, अनुमंडल पदाधिकारी धालभूम श्री नीतीश कुमार सिंह, निदेशक डीआरडीए सौरव कुमार सिन्हा, उप प्रधानाचार्य रविन्द्रर नाथ टैगोर, जिला परिवहन पदाधिकारी श्री दिनेश रंजन, जिला एवं जनसंपर्क पदाधिकरी श्री रोहित कुमार, काफी संख्या में स्कूल के छात्र -छात्राए उपस्थित थे।

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