देवघर जिले में छुट्टे पैसे/सिक्के के लेन देन को लेकर मिल रही शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए अनुमंडल पदाधिकारी सह अनुमंडल दंडाधिकारी श्री दिनेश कुमार यादव द्वारा आदेश जारी किया गया है कि किसी भी दूकानदार या फिर आम लोगो के द्वारा इसे लेने से इनकार नही किया जा सकता है। इसके अलावे अनुमंडल पदाधिकारी श्री दिनेश कुमार यादव द्वारा जानकारी दी गई कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार 1 और 2 रुपए के सिक्के बैंक में जमा कराया जा सकता है साथ ही आम नागरिको एवं कारोबारीयो को भी इसका लेन-देन करना अनिवार्य है। ऐसे में अगर कोई कारोबारी/विक्रेता खुले सिक्के का लेन देन से इनकार करते हुए पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जायेगी।आगे उन्होने कहा कि RBI के नियमों के अनुसार, जो लोग भारतीय मुद्रा को स्वीकार करने से इनकार करते हैं, लेन देन में अनियमितता बरतते है तो उन पर IPC (भारतीय दण्ड संहिता) की धारा 124 ‘A’ के तहत कड़ी कार्यवाई की जाएगी , क्योंकि ये सिक्के/राष्ट्रीय मुद्रा का अपमान हैं। उन्होने सभी दुकानदारों व करोबरियों को निदेश दिया की वे सिक्को को लने से मना नही करेंगे साथ ही आम नागरिको को निर्देश दिया की किसी भी दुकानदार अथवा कारोबारी द्वारा सिक्को के लेने से इनकार करते है तो इसकी शिकायत अनुमंडल कार्यालय में कर सकते है।