शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत रांची में एडमिशन लेने वाले स्कूलों की संख्या केवल 102 ही है. ऐसा रांची जिला शिक्षा की आधिकारिक वेबसाइट के आंकड़े बता रहे हैं. वास्तविकता यह है कि शहर में 300 से अधिक निजी स्कूल हैं, जहां क्लास आठ तक की पढायी करायी जाती है. ये सभी स्कूल शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त हैं. हर साल औसतन इतने ही स्कूल बीपीएल बच्चों का एडमिशन लेते हैं. साल 2021 में निजी स्कूलों में बीपीएल बच्चों के एडमिशन के लिए दूसरी बार विज्ञापन जारी किया गया है. मार्च 2020 में पहली बार जारी विज्ञापन में 75 स्कूलों का ही जिक्र था।*ऑनलाइन करना है आवेदन*नामांकन के लिए इच्छुक उम्मीदवारों को डीएसई कार्यालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन देना है. उम्मीदवारों को अपने निवास स्थान के 1 से 5 किमी के दायरे स्थित स्कूलों के लिए आवेदन करना होगा. इस ऑनलाइन एप्लीकेशन की प्रक्रिया में डीएसई कार्यालय की ओर से मांगे गये दस्तावेज जमा करने होंगे।भरे हुए फॉर्म का प्रिंट लेकर संबंधित स्कूल में 20 फरवरी तक जमा करने के लिए कहा गया है. संबंधित स्कूल ही प्रमाण पत्रों का वेरिफिकेशन करेंगे. एससी, एसटी, ओबीसी अल्पसंख्यक समुदाय के अभिभावक जिनकी वार्षिक आय 72,000 रुपये से कम हो नामांकन के लिए आवेदन कर सकते हैं. आय प्रमाण पत्र अंचल अधिकारी द्वारा जारी किया हुआ ही मान्य होगा।*उम्र सीमा का ख्याल जरूरी*नामांकन कराने वाले अभिभावकों को यह ध्यान रखना है कि बच्चों का एडमिशन नर्सरी, एलकेजी और क्लास वन में लिया जायेगा. नर्सरी, एलकेजी में एडमिशन के लिए उम्र सीमा 3.6 वर्ष से 4.6 वर्ष के बीच होनी चाहिए. इसी प्रकार पहली क्लास में एडमिशन लेने वाले बच्चों की उम्र साढ़े पांच साल से 7 वर्ष के बीच होनी चाहिए. आवेदक का आवास स्कूल से अधिकतम 5 किलोमीटर दूर होना जरूरी है।।