रामगढ़ – कोरोना के वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह आवश्यक हो गया है कि झारखण्ड राज्य के बाहर कहीं से भी रामगढ़ जिला में आने वाले लोगों का कोविड- 19 संक्रमण हेतु विधिवत जाँच की जाय। इस हेतु महामारी रोग अधिनियम – 1897 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत प्रदत्त शक्तियों के आलोक में उपायुक्त, रामगढ़ द्वारा निम्न आदेश दिये गए है।*झारखण्ड राज्य के बाहर से रामगढ़ आने वाले सभी लोगों को , रामगढ़ जिला की सीमा में प्रवेश करने के बाद रामगढ़ स्थित अपने गंतव्य स्थान जाने के पहले अनिवार्य रूप से नजदीकी (नीचे अंकित के अनुसार) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जाकर कोरोना संक्रमण की जोंच हेतु सैम्पल देना होगा व स्वास्थ्य केन्द्र के निर्देशानुसार सरकारी जाँच रिपोर्ट आने तक उन्हें सरकारी क्वारंटीन में रहना होगा।**रामगढ़ प्रखण्ड / रामगढ़ नगर परिषद क्षेत्र / रामगढ़ छावनी परिषद क्षेत्र / दुलमी प्रखण्ड / चितरपुर प्रखण्ड के निवासियों के लिए कोरोना जॉच हेतु स्वास्थ्य केन्द्र- सदर अस्पताल , रामगढ़**माण्डू प्रखण्ड के निवासियों के लिए कोरोना जाँच हेतु–सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, माण्डू**गोला प्रखण्ड के निवासियों के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र , गोला कोरोना जॉच हेतु स्वास्थ्य केन्द्र—- सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, गोला**पतरातू प्रखण्ड के निवासियों के लिए कोरोना जॉच हेतु स्वास्थ्य केन्द्र — सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र , पतरातू**झारखण्ड राज्य के अन्दर एक जिले से दूसरे जिले जाने के लिए पास की बाध्यता खत्म कर दी गयी है । कोई व्यक्ति बाहर के राज्य से झारखण्ड में किसी भी दूसरे जिले में आयें हैं और झारखण्ड राज्य के अन्दर अन्य जिले से बाहर से आने के 14 दिनों के अन्दर समगढ़ जिला में आ रहे हैं तथा उनका पूर्व में झारखण्ड राज्य में आने के बाद कोरोना जाँच , यदि नहीं की गयी है , तो उनको भी अनिवार्य रूप से कोरोना जाँच कराना होगा।**सरकार के निदेशानुसार राज्य के बाहर से आये किसी भी व्यक्ति को झारखण्ड राज्य में आने के बाद अनिवार्य रूप से 14 दिनों तक होम क्वारंटीन में रहना है तथा देश के 24 चिन्हित रेड जोन जिले से आने वाले लोगों को 14 दिनों तक सरकारी क्वारंटीन में रहना है ।