रामगढ़: शुक्रवार को जिला समाहरणालय सभागार में उपायुक्त श्री संदीप सिंह की अध्यक्षता में झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के तहत बैठक का आयोजन किया गया।बैठक के दौरान उपायुक्त ने कहा कि पिछले कई वर्षों से राज्य में मानसून के अनियमित हो जाने से किसान सुखाड़, ओलावृष्टि एवं अन्य प्राकृतिक आपदा के शिकार हुए हैं। कम उत्पादन होने से उनकी आय प्रभावित हुई है ऐसा पाया गया है कि किसान बकाया फसल ऋण चुकाने में असमर्थ हो रहे हैं, ऐसे समय में उन्हें आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार के कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग द्वारा झारखंड कृषि ऋण माफी योजना की शुरुआत की गई है। इस दौरान जिला अग्रणी प्रबंधक श्री मयंक धर तिवारी द्वारा उपायुक्त सहित अन्य वरीय अधिकारियों तथा विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधियों को बताया गया कि झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के तहत दिनांक 31 मार्च 2020 तक मानक फसल ऋण (केसीसी) बकाया खाते में ₹50000 तक का बकाया ऋण राशि माफ किया जाना है। इससे संबंधित लाभुकों की सूची झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के पोर्टल पर अपलोड कराई जा रही है। सूची अपलोड होने के उपरांत कोई भी लाभुक नजदीकी प्रज्ञा केंद्र में जाकर अपना आधार कार्ड नंबर तथा राशन कार्ड के माध्यम से ₹1 की राशि का भुगतान कर ऋण माफी योजना का लाभ ले सकते हैं। इस दौरान उन्होंने बताया कि किसी भी लाभुक को प्रज्ञा केंद्र पर कृषि ऋण माफी हेतु निर्धारित एक रुपए की राशि के अलावा अन्य कार्य हेतु किसी भी प्रकार की कोई राशि का भुगतान नहीं करना है।इस संबंध में उपायुक्त श्री संदीप सिंह ने सभी प्रज्ञा केंद्रों पर कृषि ऋण माफी योजना हेतु केवल एक रुपए के भुगतान करने से संबंधित सूचना अनिवार्य रूप से लगाने का निर्देश दिया इसके साथ ही उन्होंने जिला कृषि पदाधिकारी श्री राजेंद्र किशोर एवं परियोजना निदेशक आत्मा श्री प्रवीण कुमार सिंह को इस संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार करने का निर्देश दिया।बैठक के दौरान उपायुक्त ने सभी बैंक प्रतिनिधियों को जल्द से जल्द झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के पोर्टल पर ऋण माफी के सभी लाभुकों की सूची अपलोड करने का निर्देश दिया।