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Tuesday, December 24, 2024
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रामगढ़ के गुरु नानक पब्लिक स्कूल में हुआ विधिक सेवा सह सशक्तिकरण शिविर का आयोजन

रामगढ़: शनिवार को रामगढ़ स्थित गुरु नानक पब्लिक स्कूल के सभागार में विधिक सेवा सह सशक्तिकरण शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री निकेश कुमार सिन्हा, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय श्री ओम प्रकाश, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय श्री रजनीकांत पाठक, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ श्री अभिमन्यु कुमार, सीजीएम श्री डी के सिंह, एसीजेएम श्री राजेश कुमार, डीएलएसए सचिव श्री दिलीप तिर्की, एसडीजेएम श्री राकेश रोशन, उप विकास आयुक्त श्री नागेंद्र कुमार सिन्हा, अनुमंडल पदाधिकारी श्रीमती कीर्ति श्री जी ने दीप प्रज्वलित कर की।इस दौरान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री मिकेश कुमार सिन्हा ने कहा कि आज विधिक सेवा सह सशक्तिकरण शिविर का आयोजन राज्य के सभी जिलों में किया जा रहा है। इस शिविर का आयोजन करने का उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव से संपर्क कर कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत उन तक दे सकता है, जिसके बाद प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर संबंधित व्यक्ति के शिकायत का निष्पादन सुनिश्चित किया जाता है। इस दौरान उन्होंने उपायुक्त श्री संदीप सिंह एवं उनकी पूरी टीम को लगभग 1 महीने तक इस सशक्तिकरण शिविर की तैयारी करने एवं इसके सफलतापूर्वक संचालन हेतु शुभकामनाएं दी।कार्यक्रम के दौरान उप विकास आयुक्त श्री नागेंद्र कुमार सिन्हा ने कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी गणमान्य अतिथियों तथा लाभुकों का स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने सभी लाभुकों से सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के प्रति सजग रहने एवं अन्य ग्रामीणों को भी सरकार की योजनाओं के प्रति जागरूक करने की अपील की।मंच का संचालन करते हुए परियोजना पदाधिकारी डीआरडीए रामगढ़ श्री एफ़ के गुप्ता ने कहा कि आज जिला विधिक सेवा प्राधिकार रामगढ़ एवं जिला प्रशासन रामगढ़ के द्वारा गुरु नानक स्कूल रामगढ़ के इस प्रांगण में विधिक सेवा सशक्तिकरण शिविर का आयोजन किया गया है। इस शिविर का उद्देश्य लोगों के बीच विधिक जानकारी प्रदान करना एवं जरूरतमंद लोगों के बीच सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करना है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार असहाय, पीड़ित, लाचार एवं जरूरतमंद व्यक्तियों को विधिक सहायता उपलब्ध कराती है, जो महिला, बच्चे या जिनकी वार्षिक आय ₹300000 से कम है उन्हें मुकदमे में अपना पक्ष रखने के लिए बिना शुल्क..

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