राँची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले पर हमला करने के आरोपियों को रांची सिविल कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. 6 आरोपियों की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने सुमित कुमार लोहरा ,अलोक कुमार वर्मा, हर्ष कुमार और आदर्श कुमार को जमानत दे दी है. रांची सिविल कोर्ट के एजेसी 1 की अदालत ने सभी को 10-10 हजार रूपये के निजी मुचलके पर जमानत दी है.अधिवक्ता कीर्ति सिंह ने आरोपियों का पक्ष रखा. कीर्ति सिंह के मुताबिक उन्होंने जमानत के लिए अदालत में याचिका दाखिल की थी और अपनी बहस के दौरान कोर्ट को यह बताया कि इस पूरे घटनाक्रम में उनके मुवक्किल संलिप्त नहीं हैं. दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने उक्त आरोपियों को बेल दे दी है.बता दें कि तीन जनवरी को ओरमांझी में युवती के साथ दुष्कर्म के बाद सिर कटी लाश बरामद हुई थी. इस घटना से आक्रोशित लोगों ने चार जनवरी शाम 5.35 बजे मुख्यमंत्री का काफिला रोकने की कोशिश की. काफिले के आगे चलने वाली पायलट गाड़ी को रोक कर क्षतिग्रस्त कर दिया था. साथ ही रास्ता क्लीयर कराने की कोशिश कर रहे ट्रैफिक सिपाहियों और पुलिसकर्मियों के साथ उनकी झड़प भी हुई थी. इस झड़प में कई पुलिसकर्मियों की प्रदर्शनकारियों ने पिटाई कर दी थी. इस भगदड़ में कुछ निजी वाहनों को भी क्षति पहुंची थी.हंगामे के कारण मुख्यमंत्री को रूट बदलकर सीएम आवास जाना पड़ा. इस घटना में इंस्पेक्टर नवल किशोर सिंह, सुबोध कुमार पासवान, अरविंद कुमार पासवान, योगेंद्र सिंह, निलेश कुमार, संतोष कुमार राय, अनवर अली खान, अशोक कुमार, सुनील मरांडी और अमित कुमार पासवान घायल हो गए थे.