आज उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में उनके कार्यालय प्रकोष्ठ में जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपायुक्त ने पूर्व में की गई कार्यवाही की जानकारी ली।इस दौरान क्षेत्र क्षेत्रीय पदाधिकारी झारखंड प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, दुमका द्वारा बताया गया कि मुख्यालय से रिहायशी इलाकों यथा गांव सड़क के आसपास संचालित क्रशर को 15 दिनों का नोटिस दिया गया है।इसी क्रम में उपायुक्त ने संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी संबंधित एसडीपीओ प्रदूषण रेंजर को 7 दिनों के भीतर दिए गए निर्देशानुसार कार्यवाही कर क्रशर यूनिट को शिफ्ट कराने का निर्देश दिया।इस दौरान जिला अंतर्गत संचालित सभी ईट भट्टों एवं चिमिनिया की जांच नियमित रूप से करने एवं बाल मजदूर काम ना करें यह सुनिश्चित कराए जाने का निर्णय लिया गया।इस संबंध में उपायुक्त ने ईट भट्टों,चिमनियों के कागजात में की जांच में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होने पर उचित कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया।बैठक के दौरान पत्थर तुड़ाई हेतु विस्फोटक का जांच करने एवं विस्फोटक वाहन पिज्जा शादी करने का निर्देश दिया गया इस दौरान सभी एसडीपीओ एवं डीटीओ को सकरी में हो रहे ओवर लोड की जांच करते हुए आवश्यक कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया संबंधित थाना प्रभारियों को पूर्व में नाव से अवैध पत्थर ढुलाई कर रहे व्यक्तियों को तथा अवैध खनन में लिप्त व्यक्तियों को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया गया।इस दौरान टास्क फोर्स द्वारा निर्णय लिया गया खनिज से लदे वाहनों की जांच नियमित रूप से की जाए तथा पत्थर प्रेषण करता एवं वाहन मालिकों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनिज प्रेषण के पूर्व खनिजों को त्रिपाल से ढक कर प्रेषण किया जाए। इस दौरान कहा गया कि संबंधित पदाधिकारी इसका नियमित रूप से जांच करें।बैठक के दौरान जिला स्तरीय टास्क फोर्स ने यह निर्णय लिया कि बरहरवा अंचल अंतर्गत कोटलपोखर में अवैध खनन एवं अवैध रूप से संचालित क्रशर की नियमित रूप से जांच की जाए एवं प्रत्येक सप्ताह जांच प्रतिवेदन जिला खनन पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जाए।टास्क फोर्स के द्वारा क्रशर इकाई संचालन करने के पूर्व भूमि से संबंधित अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने से पहले संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी एवं संबंधित अंचलाधिकारी को पंचायत द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरांत ही भूमि से संबंधित अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने की कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया।इस दौरान पहाड़ी क्षेत्र या पहाड़ पर अवस्थित क्रशर के संचालन से धूल उड़ कर खेतों में आ जाने से कृषि योग्य भूमि बर्बाद होने के कारण। पहाड़ पर संचालित सभी क्रशर को तत्काल बंद करते हुए उन्हें अन्यत्र जगह शिफ्ट करने हेतु नोटिस निर्गत करने का निर्णय लिया गया एवं नोटिस के उपरांत विधिवत कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया।