उपायुक्त-सह- जिला दंडाधिकारी श्री रामनिवास यादव की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभागार में समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपायुक्त द्वारा कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिले में संक्रमण से लोगों की सुरक्षा एवं संक्रमण की रफ्तार कम करने हेतु संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।उन्होंने पदाधिकारियों को राज्य द्वारा जारी किए गाइडलाइन को अक्षरसः अनुपालन कराने का निर्देश दिया। उनके अनुसार राज्य सरकार ने निम्न गाइडलाइन जारी किए है।◆ रात में आठ बजे के बाद सभी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।◆ सभी इंडोर या आउटडोर स्थानों पर सामूहिक कार्यक्रम (शादी विवाह एवं अंतिम संस्कार को छोड़कर) प्रतिबंधित रहेगा। शादी में शामिल होने वाले लोगों की संख्या की अधिकतम 200 एवं अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले की संख्या अधिकतम 50 रहेगी।◆ सभी प्रकार के निकाले जाने वाले जुलूस पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे।◆ किसी भी सार्वजनिक स्थल पर 05 से अधिक लोगों के एक साथ जमावड़ा पर प्रतिबंध रहेगा।◆ सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। शिक्षण कार्य ऑनलाइन या डिजिटल के माध्यम से किया जाएगा। वर्ग 10वीं एवं 12वीं के वैसे छात्र-छात्राओं जो वर्ष 2021 के बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे, उन्हें ऑफ लाइन क्लास की अनुमति होगी परंतु अनिवार्य नहीं होगी। अभिभावक की सहमति हो तो कोविड-19 प्रोटोकॉल की सभी एहतियात के तहत ऑफलाइन क्लास की जा सकती है।◆ सभी तरह का प्रदर्शनी/ मेला प्रतिबंध रहेगा।◆ सभी जीम/ स्विमिंग पूल/ पार्क बंद रहेंगे।◆ सभी खेलकूद कार्यक्रम पर रोक रहेगा/ खिलाड़ियों को प्रशिक्षण हेतु स्टेडियम में आने की अनुमति होगी।◆ सभी होटल/रेस्टोरेंट में बैठने की क्षमता के 50% लोगों के साथ संचालन की अनुमति होगी।◆ किसी भी धार्मिक कार्य हेतु स्थल की क्षमता के 50% लोगों के साथ करने की अनुमति होगी, परंतु कोविड-19 प्रोटोकॉल के एहतियात जैसे फेस मास्क, सैनिटाइजर, 02 गज की सामाजिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा।◆ बैंक्वेट हॉल में शादी विवाह/अंतिम संस्कार से संबंधित कार्यक्रम के अतिरिक्त कोई अन्य कार्यक्रम पर प्रतिबंध रहेगा। शादी विवाह या अंतिम संस्कार से संबंधित कार्यक्रम को छोड़कर अन्य कार्यक्रमों के लिए बुकिंग किए जाने पर बैंक्विट हॉल को सील करते हुए संबंधित संचालक या प्रबंधक के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।◆ सभी व्यापार स्थल/ दुकान/ रेस्टोरेंट/ क्लब रात्रि 08:00 बजे के बाद खोलने पर प्रतिबंध रहेगा। खाने के टेक होम की डिलीवरी पर रोक नहीं होगी।◆ किसी भी सरकारी कार्यालय/ निजी कार्यालय/ व्यापार प्रतिष्ठान/ धार्मिक स्थल/ कार्यक्रम स्थल/ रेलवे स्टेशन/ एयरपोर्ट/ बस स्टैंड/ टैक्सी/ ऑटो/ रिक्शा अन्य सामाजिक स्थल जैसे दुकाने आदि पर बिना मास्क या फेस कवर के प्रवेश करना या आने-जाने पर प्रतिबंध रहेगा।◆उपायुक्त ने दिए निर्देश : ————————————————————-इसके अलावे उपायुक्त श्री यादव ने संबंधित क्षेत्र के अनुमंडल पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी से उक्त सभी गाइडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। साथ ही मास्क चेकिंग अभियान के कार्यो में तेजी लाने को कहा तथा उक्त से सम्बंधित दैनिक एवं साप्ताहिक अनुपालन प्रतिवेदन भेजने का भी निदेश दिया।इस दौरान उन्होंने बंगाल चुनाव को देखते हुए बनाए गए सभी चेकप्वाइंट पर मेडिकल टीम को तैनात कराकर सैंपल टेस्ट करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने संबंधित अंचलाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी को निर्देश दिया कि वह अपने अपने क्षेत्रों में हाट बाजारों में लगने वाले भीड़भाड़ में कोरोना से संबंधित सभी दिशानिर्देशों का अनुपालन कराना सुनिश्चित कराएंगे।तथा मास्क का प्रयोग कराते हुए पाँच लोगो से अधिक की भीड़ ना लगाएं। बैठक में उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों से कहा कि लोगों को कोरोना वायरस संक्रमण सुरक्षा के दृष्टिकोण से जागरूकता का कार्य करें। उन्होंने कहा कि कोरोना सैंपल जांच के अलावे टीकाकरण की प्रक्रिया में भी तेजी से प्रगति लाएं एवं ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोविड-19 टीका देना सुनिश्चित कराएं।